सीहोर 11 नवम्बर (नि.सं.) भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार निर्वाचकों का संचालन 1961 के परिपालन में ऐसे अधिकारीकर्मचारी जो अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर अन्य विधानसभा क्षेत्र में डियूटी पर जाते है। ऐसे कर्मचारी डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते है। डाक मतपत्र के लिये प्रारूप 12 में आवेदन करेंगे। इस प्रारूप 12 में मतदाता के विधानसभा क्षेत्र का नाम उसका क्रमांक निर्वाचक नामावली का भाग संख्या तथा मतदाता नामावली का क्रम संख्यांक दी जाना आवश्यक है वोटर लिस्ट में उनका क्रमांक अंकित है साथ ही नियुक्ति आदेश प्रशिक्षण हेतु दिये गये आदेश अथवा उसका परिचय पत्र की एक प्रति आवेदन पत्र के साथ (मतदानकर्मी को) लगाया जाना आवश्यक है।
प्रशिक्षण के दौरान अथवा अन्य दिनों में अनुविभागीय अधिकारीतहसील कार्यालय में निर्वाचक नामावली तथा प्रारूप 12 की व्यवस्था है। आवेदन के आधार पर डाक मतपत्र निर्देशों और आवश्यक घोषणा पत्र संबंधित को उपलब्ध कराया जावेगा, जैसे ही उन्हें डाक मतपत्र मिलते है, वे इसे पूर्ण कर डाक से या तहसील स्तर पर रखी गई डाक मतपत्र पेटी में डाल सकते है। अगर वे पोस्ट आफिस के माध्यम से भेजते है तो यह सुनिश्चित कर लें कि लिफाफा मतगणना दिवस के पूर्व अनिवार्य रूप से पहुंच जाना चाहिये। डाक से भेजे जाने वाले लिफाफे पर डाक टिकिट नहीं लगाया जाना है।
यह सुविधा निवारक निरोध में निरूद्ध व्यक्तियों को भी प्रदत्त है। लेकिन निर्वाचन नियम के अध्याय के पैरा-14 के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिससे कि निरूद्ध व्यक्ति भी इस सुविधा का लाभ ले सकें। ऐसे मतदान कर्मी जिनकी डियूटी उसी निर्वाचन क्षेत्र में लगी है। वे प्रारूप 12 क में अपना आवेदन भरकर नियुक्ति डियूटी उसी निर्वाचन क्षेत्र में लगी है। वे प्रारूप 12 क में अपना आवेदन भरकर नियुक्ति आदेश के साथ प्रस्तुत कर सकते है जिसके आधार पर उन्हें निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर वे उसी मतदान केन्द्र में मतदान कर सकते है जहां उन्हें नियुक्त किया गया है। ताकि उसके आधार पर उन्हे प्रारूप 12 ख निर्वाचक कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रावधान है।