Saturday, January 24, 2009

खाद्यान्न का अनुभागवार पुनरबंटन

सीहोर : 23 जनवरी (नि.सं.)। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले को माह फरवरी,09 के लिए बी.पी.एल. को 1928 मेट्रिक टन गेहूं का अतिरिक्त आबंटन प्राप्त हुआ है जिसका बी.पी.एल. राशन कार्ड के मान से अनुभागवार पुनरबंटन कर दिया गया है। सहायक आपूर्ति अधिकारी /कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मार्केटिंग सोसायटी से खाद्यान्न तत्काल शासकीय उचित मूल्य की दूकानों पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

जारी पुनरबंटित आदेश के मुताबिक अनुभाग सीहोर में नगरीय क्षेत्र के लिए 1699 और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 4528 क्विंटल बी.पी.एल.गेहूं पुनरबंटित किया गया है। इसी तरह अनुभाग आष्टा के लिए 5048, अनुभाग इछावर के लिए 2876, अनुभाग नसरूल्लगंज के लिए 2571 और अनुभाग बुधनी के लिए 2558 क्विंटल ए.पी.एल. गेहूं का पुनरबंटन किया गया है।.
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राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर रोशनी की जायेगी

सीहोर : 23 जनवरी (नि.सं.)। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले के समस्त शासकीय भवनों और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर रोशनी की जायेगी। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि इस व्यवस्था पर होने वाला व्यय संबंधित प्रशासकीय विभाग अपने विभागीय बजट से वहन करेंगे। राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के मुताबिक शासकीय भवनों और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2009 को सायं काल रोशनी की जाय। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय का परिपत्र सभी जिलों को भेजा गया है।
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जो डाक्‍टरी कर रहे हैं पहले पंजीयन करायें वरना सख्‍त कार्यवाही होगी

सीहोर : 23 जनवरी (नि.सं.)। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिले में मान्य चिकित्सा पध्दतियों के संचालकों को आगाह किया है कि वे निर्धारित समय सीमा में पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ..एल.मरावी ने .प्र.उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 का हवाला देते हुए जिले में मान्य चिकित्सा पध्दतियों के संचालकों से कहा है कि वे पंजीयन के लिए तत्काल आवेदन प्रस्तुत करें। जिले में विधि अनुसार मान्य चिकित्सा पध्दतियों में समस्त नर्सिंग होम, निजी चिकित्सालय, परामर्श क्लीनिकल, नैदानिक केन्द्र, पैथालॉजी प्रयोगशालाएं, रेडियो इमेंजिंग केन्द्र, फिजियोथेरोपी केन्द्र, डेन्टल यूनिट आदि को सूचीबध्द किया जा रहा है। उपरोक्त सभी उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाओं का अधिनियम / नियम में दिए प्रावधानों के मुताबिक 10 फरवरी,09 तक निरीक्षण किया जायगा। निरीक्षण उपरांत वैध पाए गए नर्सिंग होम तथा क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेन्ट का 28 फरवरी,09 तक पंजीयन किया जाना है। इस दौरान अवैध पाए गए समस्त नर्सिंग होम तथा क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेन्टस् के खिलाफ अधिनियम की धारा 8 के तहत कार्यवाही की जायगी।

गौरतलब है कि प्रदेश में मध्यप्रदेश उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 का प्रभावी क्रियान्वयन शासन की प्राथमिकताओं में तो शामिल किया ही गया है साथ ही यह राज्य शासन की 100 दिवसीय कार्ययोजना का लक्ष्य भी है।.
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गणतंत्र दिवस पर किसी भी स्‍कूल में जाकर खा सकते हैं लड्डू मंत्री जी

सीहोर 23 जनवरी (नि.सं.)। जिले की सभी शालाओं में 26 जनवरी को विशेष मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम आयोजित किया जायगा। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि भी किसी एक शाला में जाकर विशेष मध्यान्ह भोज ग्रहण करेंगे। विशेष मध्यान्ह भोजन में छात्रों को सब्जी - पूरी, सब्जी, पूरी हलवा के साथ लड्डू भी परोसा जायगा।

कलेक्टर श्री डी.पी.आहूजा द्वारा इस सिलसिले में विभिन्न अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण और जिला खाद्य अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिला एवं विकास खंड स्तर के अधिकारियों का रोस्टर बनाकर विशेष भोज के आयोजन में भाग लेंगे और छात्रों के साथ भोजन भी ग्रहण करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र के जरिए सभी शालाओं में गणतंत्र दिवस पर विशेष मध्यान्ह भोजन आयोजन के निर्देश जारी किए जांएगे। विकास खंड स्त्रोत समन्वयक एवं जन शिक्षा प्रभारी को आयोजन की मॉनीटरिंग का दायित्व सौपा गया है।.
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अनुसूचित जाति वर्ग के लिये व्यवसाय का मौका

सीहोर : 23 जनवरी (नि.सं.)। अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों को शू शॉप, -गुमठी, स्वयं के व्यवसाय, रेडीमेड दूकान और महिला समृध्दि महिला किसान योजना के तहत व्यवसाय के अवसर मुहैया होंगे।

जिला अंत्यवसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया है कि अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्यों को शू शॉप, -गुमठी, स्वयं के व्यवसाय, रेडीमेड दूकान और महिला समृध्दि,महिला किसान योजना के तहत आवेदन बुलाए गए हैं। निर्धारित अर्हताओं के मुताबिक आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए। खबर प्रकाशित होने के सात दिन के भीतर आवेदन करना पड़ेगा। विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र का नमूना जिला अंत्यवसायी कार्यालय में उपलब्ध है।.
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