आष्टा 30 मई (नि.प्र.)। आष्टा कृषि उजप मंडी में अधिकारियों एवं अधिनस्थों की लापरवाही अनदेखी के कारण मंडी में आने वाला किसान तो परेशान है ही लेकिन लाखों का मंडी शुरू देने वाला व्यापारी की छोटी-छोटी बातों को भी अनदेखी किया जा रहा है । कोई कर्मचारी यह हिमाकत करें तो छक जाये लेकिन मंडी का जिम्मेदार अधिकारी सचिव भी ऐसी हिमाकत कर रहे है । कितनी भीषण पड़ रही नौतपे की गर्मी में नीलामी के दौरान एक ग्लास पीने के पानी का है । आष्टा मंडी में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नीलामी कार्य होता है । भीषण गर्मी में दिन भर व्यापारी नीलामी कार्य में भाग लेता है और वो एक ग्लास पानी के लिए तरस जाता है । अगर पानी पीना हो तो उसे नीलामी छोड़ कर अपनी दुकान पर जाना पड़ता है ।
इधर नीलामी छुट जाती है । इसलिए व्यापारियों के प्रतिनिधियों ने कई बार मंडी सचिव छोटू खान को कहा की मंडी में एक कर्मचारी को नीलामी के दौरान ठंडा पानी व्यापारियों एवं मंडी के नीलामी में लगे कर्मचारियों को तैनात किया जाये तो दिन में दो-तीन बार ठंडा पानी पीला दे पानी पीलाना एहसान का नही धर्म का कार्य है । लेकिन मंडी सचिव ने कभी भी व्यापारियों के उक्त निवेदन को गंभीरता से नही लिया और व्यापारी भीषण गर्मी में भी ठंडे पानी को तरस कर नीलामी में भाग लेते रहे कल जब हद हो गई तो व्यापारियों ने नीलामी कार्य बंद कर सभी व्यापारी मंडी कार्यालय पहुंचे और सचिव की घेराबंदी कर डाली व्यापारियों की मांग जायज थी लेकिन निवेदन को सचिव सुनने को तैयार नही थे कल जब व्यापारियों ने नीलामी कार्य बंद कर सचिव को घेरा तो उन्हें समझ में आया कि निवेदन नही सुनने का यह परिणाम है ताबड़तोड़ में उन्होंने अपनी गलती या यू कहे लापरवाही को एक घंटे कर्मचारी के माथे मडकर उसे यह सजा दे दी की अब तू आष्टा मंडी में नही जावर उप-मंडी में कार्य करेगा । आष्टा मंडी में क्या हाल है इससे बुरा उदाहरण और क्या देखने को मिलेगा कि लाखों का शुल्क चुकाने वाले व्यापारियों को एक ग्लास ठंडा पीने का पानी के लिए नीलामी रोक कर मंडी सचिव को घेरना पड़ा । जब उनकी सचिव ने सुनी खबर है कि मंडी में आने वाले किसानों एवं मवेशियों को भी कई बार पानी के लिए परेशान होना पड़ता है तो वैसे इसके लिए मंडी पानी पर हर वर्ष बड़ी राशि खर्च करती है । इस संबंध में आज व्यापारी संघ के अध्यक्ष नवनीत संचेती ने बताया कि कल सचिव महोदय को घेरा उसका असर यह हुआ कि आज मंडी के कर्मचारियों ने नीलामी स्थल पर व्यापारियों क ो ठंडा पानी पिलाया ।
Saturday, May 31, 2008
तीन कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही रोजगार गारंटी के कार्यों का निरीक्षण
सीहोर 30 मई (नि.सं.)। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अरूण कुमार तोमर ने आज शुक्रवार 30 मई को आष्टा विकासखण्ड की विभिन्न ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत लसूड़िया सूखा और झिलेला ग्राम पंचायतों द्वारा संधारित रिकार्ड ठीक नहीं पाए जाने पर दोनों पंचायतों के पंचायत कर्मियों के सचिवीय अधिकार समाप्त करने का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा है। इसके अलावा एक पंचायत समन्वय अधिकारी की दो वेतन वृध्दि रोकने का नोटिस दिया गया है।
जिला पंचायत सीईओ श्री तोमर ने आज आष्टा विकासखंड के ग्राम कोठरी, हर्राखेड़ी, बडोदिया गाडरी, लसूड़िया सूखा, अमरपुरा, झिलेला, वेदाखेडी हकीमाबाद, उमरपुर आदि गांवों का भ्रमण कर रोजगार गांरटी योजनान्तर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। भ्रमण के दौरान श्री तोमर ने निर्माणाधीन कुओं और सड़क कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने रोजगार गारंटी योजना के तहत रिकार्ड ठीक तरह संधारित नहीं पाए जाने पर ग्राम पंचायत लसूड़िया सूखा के पंचायत कर्मी श्री केदार सिंह मेवाडा और झिलेला के पंचायत कर्मी श्री जगन्नाथ सिंह नाथ के वित्तीय अधिकार समाप्त करने का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा है। योजना में लापरवाही बरतने वाले पंचायत समन्वय अधिकारी श्री हरीशंकर सूरमा के खिलाफ दो वेतन वृध्दि रोकने की कार्रवाही करने के लिए नोटिस दिया गया है।
निर्माण कार्य 15 जून तक पूर्ण कराए जांय जिला पंचायत के सीईओ श्री तोमर ने अपने भ्रमण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के तहत कपिल धारा सहित सभी हितग्राही मूलक कार्यों को 15 जून, 08 तक अनिवार्यत: पूरा कराया जाय। उन्होंने कहा कि योजना में शिथिलता एवं लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जायगा। जिला पंचायत सीईओ श्री तोमर के भ्रमण के दौरान एस.डी. एम.आष्टा श्रीमती जी.व्ही.रश्मि, जनपद पंचायत के सीईओ श्री एच.एल.वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
जिला पंचायत सीईओ श्री तोमर ने आज आष्टा विकासखंड के ग्राम कोठरी, हर्राखेड़ी, बडोदिया गाडरी, लसूड़िया सूखा, अमरपुरा, झिलेला, वेदाखेडी हकीमाबाद, उमरपुर आदि गांवों का भ्रमण कर रोजगार गांरटी योजनान्तर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। भ्रमण के दौरान श्री तोमर ने निर्माणाधीन कुओं और सड़क कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने रोजगार गारंटी योजना के तहत रिकार्ड ठीक तरह संधारित नहीं पाए जाने पर ग्राम पंचायत लसूड़िया सूखा के पंचायत कर्मी श्री केदार सिंह मेवाडा और झिलेला के पंचायत कर्मी श्री जगन्नाथ सिंह नाथ के वित्तीय अधिकार समाप्त करने का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा है। योजना में लापरवाही बरतने वाले पंचायत समन्वय अधिकारी श्री हरीशंकर सूरमा के खिलाफ दो वेतन वृध्दि रोकने की कार्रवाही करने के लिए नोटिस दिया गया है।
निर्माण कार्य 15 जून तक पूर्ण कराए जांय जिला पंचायत के सीईओ श्री तोमर ने अपने भ्रमण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के तहत कपिल धारा सहित सभी हितग्राही मूलक कार्यों को 15 जून, 08 तक अनिवार्यत: पूरा कराया जाय। उन्होंने कहा कि योजना में शिथिलता एवं लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जायगा। जिला पंचायत सीईओ श्री तोमर के भ्रमण के दौरान एस.डी. एम.आष्टा श्रीमती जी.व्ही.रश्मि, जनपद पंचायत के सीईओ श्री एच.एल.वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
स्कार्पियों की टक्कर में दो घायल
आष्टा 30 मई (नि.प्र.)। आष्टा थाना क्षैत्र में आज सुबह कन्नौद रोड पर स्कार्पियों की टक्कर से एक बालक सहित दो लोग घायल हो गये । जिन्हें प्राथमिक उपचार हेतू चिकित्सालय आष्टा भेजा गया। पुलिस ने स्कार्पियों चालक के विरूद्व प्रकरण दर्ज कर लिया हैं ।
जानकारी के अनुसार ग्राम पदमसी निवासी 14 वर्षीय रजत विश्वकर्मा जो सातवी का छात्र है आज सुबह हेण्डपम्प से पानी भरकर सायकल से आ रहा था तभी कन्नौद रोड स्थित स्कूल के समीप आष्टा तरफ से आ रही स्कार्पियों क्रमांक एमपी-04-टी-8722 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारकर रजत को घायल कर दिया । बताया जाता है कि स्कार्पियों चालक ने बालक को बचाने के चक्कर में जब वाहन में ब्रेक लगाया तो वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया जिसमें सवार एक व्यक्ति को भी साधारण चोट आई।
जानकारी के अनुसार ग्राम पदमसी निवासी 14 वर्षीय रजत विश्वकर्मा जो सातवी का छात्र है आज सुबह हेण्डपम्प से पानी भरकर सायकल से आ रहा था तभी कन्नौद रोड स्थित स्कूल के समीप आष्टा तरफ से आ रही स्कार्पियों क्रमांक एमपी-04-टी-8722 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारकर रजत को घायल कर दिया । बताया जाता है कि स्कार्पियों चालक ने बालक को बचाने के चक्कर में जब वाहन में ब्रेक लगाया तो वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया जिसमें सवार एक व्यक्ति को भी साधारण चोट आई।
बैंक कर्मी शिवनानी को सात दिनों में फैसला कर सुनाई सजा
आष्टा 30 मई (नि.प्र.)। स्टेट बैंक जावर शाखा के बैंककर्मी आसन दास शिवनानी आ. जेठानंद शिवनानी जो अनेक वर्षो से जावर में पदस्थ थे उन्होंने ग्राम के अनेक लोगों का विश्वास अर्जित कर उनसे व्यवसायिक पारिवारिक व अच्छे संबंध बनाये तथा लाखों रूपया उधार लेकर भुगतान के दायित्व में जावर क्षैत्र के अनेक लोगों को रुपया उधार प्राप्त कर अदायगी के दायित्व में अपने खाते के चैक जारी किये व चैको का अनादरण होने पर अनेक परिवादियों द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी आष्टा सुधीर चौधरी के न्यायालय में लगभग 15-20 परिवाद पत्र धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये गये थे । जिसमें परिवादी शाहिद अली आ. साजिद अली निवासी जावर से भी आसनदास ने 7,50,000रुपये विभिन्न दिनांक उधार प्राप्त किये थे, व उक्त राशि की अदायगी के दायित्व में आरोपी द्वारा चैक विभिन्न दिनांकों में भुगतान में जारी किये थे, जिन्हें परिवादी ने नगदीकरण कराने के लिए भारतीय स्टेट बैंक जावर में जमा कराये जहां आरोपी के खाते में पर्याप्त निधि न होने से चारों चैक अनादृत किये गये। तत्पश्चात परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को विधि अनुसार चैक की राशि की मांग करते हुए सूचना पत्र जारी किये जिनका निर्वहन होने पर भी आसनदास शिवनानी ने राशि का भुगतान परिवादी को नही किया । इस कारण फरियादी ने आरोपी के विरूद्व परिवाद परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अपराध के चार परिवाद पत्र प्रकरण क्रमांक 762 08 से 765 08 के अपने अधिवक्ता नगीन जैन एडवोकेट आष्टा के माध्यम से न्यायालय में पेश कराये, उक्त चारों प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए दिनांक 210508 को अपने अधिवक्ता सहित उपस्थित हुआ । जिसमें मा. न्यायिक दण्डाधिकारी सुधीर चौधरी ने प्रसंज्ञान लेते हुए मात्र 7 दिवस में चारों प्रकरण में परिवादी की साक्ष्य आदि लेने के पश्चात पक्ष विपक्ष के दिनांक 270508 का तर्क श्रवण कर परिवादी अभिभाषक नगीन जैन एडवोकेट के तर्क व उनके द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत से सहमत होते हुए आरोपी आसनदास को दिनांक 280508 को निर्णय पारित करते हुए चारों प्रकरण में दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था इस प्रकार मा. विद्वान न्यायाधीश द्वारा परिवादी के विरूद्व उक्त प्रकरणों में संपूर्ण सुनवाई पूर्ण कर मात्र 7 दिवस में निर्णय साक्ष्य का सूक्ष्म विवेचन करते हुए एवं फरियादी के अभिभाषक नगीन जैन एडवोकेट की दलील व उनके द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांतो से सहमत होते हुए मात्र सात दिनों में आरोपी को दोषी पाकर दण्डित किया । फरियादी पक्ष की और से पैरवी वरिष्ठ अभिभाषक नगीन चंद जैन एडवोकेट एवं उनके सहयोगी अभिभाषक नरेन्द्र धाकड़ एडवोकेट ने की । ज्ञात रहे कि अभियुक्त आसनदास शिवनानी को पूर्व में 12 प्रकरणों में भी सिद्ध दोष ठहराया जा चुका है ।
दुकान का ताला तोड़कर चोरी की
इछावर 30 मई (नि.प्र.)। इछावर के पान चौराहा पर पान विके्रता जितेन्द्र मकरैया की दुकान से अज्ञात चोर दुकान का ताला तोड़कर चोरी करके चोर फरार हो गये है । जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी गई है । 400 रुपये नगद तथा सिगरेट के पैकेट व पाऊच व माचिस चुरा लिया है । चौरी की बारदात दिन प्रति दिन बढ़ रही है । पुलिस प्रशासन आंखे बंद करके बैठा हुआ है। आये दिन गंजीबड़, बड़ा बाजार, पान चौराहा पर रात्रि गस्त बंद हो गई है । जिससे चौरो के होसले बुलंद हो गये है । जितेन्द्र मकरैया, रवि गेहलोत, नितिन मकरैया, आदि ने नगर में बढ़ रही ऐसी वारदातों को रोकने के लिए प्रशासन से रोष जताया है और मांग की है कि यदि इस प्रकार की घटनाओं को रोका नही गया तो आम जनता उग्र आंदोलन कर अपना विरोध प्रदर्शन करेगी जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी । इस प्रकार प्रशासन से यह मांग की है कि रात्रिकालिन गस्त को अपनी जिम्मेदारी लेकर पूरी तरह सफल बनावे ताकि आम इंसान चैन की नींद सो सके ।
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