Sunday, May 11, 2008
जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को देखने हुजूम जुट गया. . . . . .
सीहोर 10 मई (नि.सं.)। संस्कार भारती द्वारा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन 1857 के 150 वे वर्ष में आज आकर्षक चल समारोह निकला। चल समारोह में सबसे आगे वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्वरुप धरे एक बालिका घोड़े पर सवार थी। इसके पीछे टाटया भील, बहादुर शाह जफर, नाना साहब पेशवा, मंगल पाण्डे सहित एक रथ पर माँ भारती भारत माता विराजमान थी। बडा बाजार में पहुँचे इस आकर्षक चल समारोह ने यहाँ भारत माता पूजन किया। देश भर के शहीद स्थलों से एकत्र की गई धूलि को प्रणाम किया गया। यहाँ ठीक 6 बजकर 57 मिनिट उपस्थित नगर के वरिष्ठ नागरिक गणों द्वारा दीप प्रवलित किया गया। संस्कार भारती ने 1857 दीपों की दीपमाला यहाँ जगमगाई।
लाखों की चपत लगाने वाले बैंक कर्मी शिवनानी को दो वर्ष का सश्रम कारावास
आष्टा 10 मई (नि.प्र.)। स्टेट बैंक जावर शाखा में अनेक वर्षो से पदस्थ आसन दास शिवनानी आ. जेठानंद शिवनानी ने बैक में पदस्थ होने का लाभ उठाते हुए ग्राम के अनेक लोगों से व्यवसायिक व मधुर संबंध बनाये तथा ग्राम के अनेक निवासियों से लाखों रुपया उधार लेकर भुगतान के दायित्व में देनदारों के चैक जारी किये व चैकों का अनादरण होने पर अनेक लोगों द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी आष्टा सुधीर चौधरी के न्यायालय में लगभग 15-20 परिवाद पत्र धारा 138 परक्र ाम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत किए जा चुके है । इनमें मुजाहिद अली आ. साजिद अली निवासी जावर से भी आसनदास ने विभिन्न दिनांकों में 8,30,000 रुपया उधार प्राप्त किया व इस राशि की अदायगी के दायित्व में आरोपी द्वारा विभिन्न दिनांकों में भुगतान किये जाने के सात चैक जारी किये ।
उक्त समस्त चैक का नगदीकरण आरोपी के भारतीय स्टेट बैंक शाखा जावर के खाते से कराने के लिये बैंक में दिनांक 23-24 अगस्त,07 को प्रस्तुत किये । उक्त समस्त चैक आरोपी के खाते में अपर्याप्त निधि होने से बैक द्वारा चैकों को अनादरित कर मय अपने बैंक ज्ञापन में उक्त कारण दर्शित कर मूलत: चैक अदम भुगतान लौटा दिये । तत्पश्चात फरियादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से समस्त चैकों की राशि के मांग सूचना पत्र आरोपी के निवास व उसके कार्यालय तथा मुख्यालय भोपाल के पते पर प्रेषित किये गये ।
सूचना पत्रों की जानकारी होने पर भी आरोपी द्वारा सूचना पत्र का कोई उत्तर नही दिया और न ही चैकों की राशि का भुगतान किया, इसलिए फरियादी ने उक्त सात चैक के अनादरण के सात परिवाद पत्रद आर.टी.नं. 76607 से 77207 के दिनांक 170907 को नगीन जैन एडवोकेट आष्टा के माध्यम से जे.एम.एफ.सी. सुधीर चौधरी के न्यायालय में पेश किये व उन पर प्रसंज्ञान लेकर आरोपी को अनेक बार उपस्थिति हेतू नोटिस जारी किये गये जो तामील से बचता रहा व पुलिस जावर द्वारा उक्त समस्त प्रकरणों में दिनांक 27.03.08 को उपस्थित कराया गया व आरोपी भारतीय स्टेट बैंकके ग्राहकों की लाखों रुपये की राशि बैक में जमा न कर अपने पास रख लेने व धोखा आदि देने के बैंक द्वारा पंजीवद्ध कराये गये आरोप में पुलिस जावर द्वारा गिरफ्तार किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा उक्त प्रकरण का विचारण आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा में होते हुए किया गया । आरोपी पर धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का दिनांक 27.03.08 को आरोप दर्ज किया गया व साक्ष्य आदि लेकर दिनांक 08.05.08 को अंतिम तर्क अधिवक्ताओं के श्रवण कर दिनांक 09.05.08 को न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी आष्टा सुधीर चौधरी द्वारा आरोपी को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत विचाराधीन प्रकरण क्रमांक 76607 से 76907 के चार प्रकरण जो 4,10,000 रुपये के चैक अनादरण के थे सभी में सिद्ध दोष पाते हुए आरोपी आसनदास शिवनानी को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपये के अर्थदण्ड के दण्ड से चारों प्रकरण में अलग-अलग सजा सुनाकर दण्डित किया गया व अर्थदण्ड की राशि में से फरियादी को 1-1 हजार रुपया प्रत्येक प्रकरण में देने के आदेश भी पारित किये गये । उक्त समस्त प्रकरणों में मा. न्यायाधीश द्वारा मात्र आरोपी की प्रकरण में उपस्थिति होने के 45 दिवस में उक्त निर्णय पारित कर दिया व अनेक प्रकरण आरोपी के विरूद्व उक्त आरोप के विचाराधीन है । सभी प्रकरणों में फरियादी पक्ष की और से पैरवी वरिष्ठ अभिभाषक नगीन चंद जैन एडवोके ट एवं उनके सहयोगी अभिभाषक नरेन्द्र धाकड़ एडवोकेट ने की ।
उक्त समस्त चैक का नगदीकरण आरोपी के भारतीय स्टेट बैंक शाखा जावर के खाते से कराने के लिये बैंक में दिनांक 23-24 अगस्त,07 को प्रस्तुत किये । उक्त समस्त चैक आरोपी के खाते में अपर्याप्त निधि होने से बैक द्वारा चैकों को अनादरित कर मय अपने बैंक ज्ञापन में उक्त कारण दर्शित कर मूलत: चैक अदम भुगतान लौटा दिये । तत्पश्चात फरियादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से समस्त चैकों की राशि के मांग सूचना पत्र आरोपी के निवास व उसके कार्यालय तथा मुख्यालय भोपाल के पते पर प्रेषित किये गये ।
सूचना पत्रों की जानकारी होने पर भी आरोपी द्वारा सूचना पत्र का कोई उत्तर नही दिया और न ही चैकों की राशि का भुगतान किया, इसलिए फरियादी ने उक्त सात चैक के अनादरण के सात परिवाद पत्रद आर.टी.नं. 76607 से 77207 के दिनांक 170907 को नगीन जैन एडवोकेट आष्टा के माध्यम से जे.एम.एफ.सी. सुधीर चौधरी के न्यायालय में पेश किये व उन पर प्रसंज्ञान लेकर आरोपी को अनेक बार उपस्थिति हेतू नोटिस जारी किये गये जो तामील से बचता रहा व पुलिस जावर द्वारा उक्त समस्त प्रकरणों में दिनांक 27.03.08 को उपस्थित कराया गया व आरोपी भारतीय स्टेट बैंकके ग्राहकों की लाखों रुपये की राशि बैक में जमा न कर अपने पास रख लेने व धोखा आदि देने के बैंक द्वारा पंजीवद्ध कराये गये आरोप में पुलिस जावर द्वारा गिरफ्तार किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा उक्त प्रकरण का विचारण आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा में होते हुए किया गया । आरोपी पर धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का दिनांक 27.03.08 को आरोप दर्ज किया गया व साक्ष्य आदि लेकर दिनांक 08.05.08 को अंतिम तर्क अधिवक्ताओं के श्रवण कर दिनांक 09.05.08 को न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी आष्टा सुधीर चौधरी द्वारा आरोपी को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत विचाराधीन प्रकरण क्रमांक 76607 से 76907 के चार प्रकरण जो 4,10,000 रुपये के चैक अनादरण के थे सभी में सिद्ध दोष पाते हुए आरोपी आसनदास शिवनानी को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपये के अर्थदण्ड के दण्ड से चारों प्रकरण में अलग-अलग सजा सुनाकर दण्डित किया गया व अर्थदण्ड की राशि में से फरियादी को 1-1 हजार रुपया प्रत्येक प्रकरण में देने के आदेश भी पारित किये गये । उक्त समस्त प्रकरणों में मा. न्यायाधीश द्वारा मात्र आरोपी की प्रकरण में उपस्थिति होने के 45 दिवस में उक्त निर्णय पारित कर दिया व अनेक प्रकरण आरोपी के विरूद्व उक्त आरोप के विचाराधीन है । सभी प्रकरणों में फरियादी पक्ष की और से पैरवी वरिष्ठ अभिभाषक नगीन चंद जैन एडवोके ट एवं उनके सहयोगी अभिभाषक नरेन्द्र धाकड़ एडवोकेट ने की ।
मण्डी व्यापारियों ने बंद रखा, ज्ञापन सौंपा
आष्टा 10 मई। वर्तमान में प्रशासन एवं प्रशासन के पदासीन पदाधिकारियों द्वारा अधिनियम एवं विधि के विरुध्द बनाये जा रहे अव्यवहारिक नियमों के कारण अनाज व्यापारी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस संदर्भ में अपनी मांगों के समर्थन में सम्पूर्ण मध्य प्रदेश का अनाज व्यापारी 5 मई से 5 दिवसीय काली पट्टी बांधकर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले रहा था एवं निर्धारित समय सीमा के अनुसार आज 10 मई को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के रुप में मण्डी व्यवसाय सम्पूर्ण मध्य प्रदेश के साथ आष्टा मण्डी का व्यवसाय भी बंद रखा एवं ज्ञापन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के माध्यम से तहसीलदार बिहारी सिंह को सौंपा एवं 15 मई तक मण्डी सामान्य रुप से यथावत चलती रहेगी निर्धारित समय में मांगों का निराकरण नहीं करने की स्थिति में 15 मई के पश्चात सम्पूर्ण मध्य प्रदेश का व्यापारी हड़ताल हेतु विवश होगा। ज्ञापन देने वालों में अनाज तिलहन व्यापारी संघ संरक्षक अशोक राठौर, अध्यक्ष नवनीत संचेती, डॉ. राजेन्द्र जैन, मुकेश बड़जात्या, मिश्रीलाल जैन, उत्तम नलवानी, मनोज जैन, छीतरमल जैन, संतोष झंवर, मनोहरलाल साहू, प्रमोद राठौर सहित समस्त व्यापारी उपस्थित थे।
गौशाला एवं सीमेंट कांक्रीट रोड़ निर्माण के लिए 6.33 लाख जारी
सीहोर 10 मई (नि.सं.)। सांसद क्षैत्र विदिशा रामपालसिंह द्वारा अनुशंसित दो निर्माण कार्यो के लिए 6 लाख 33 हजार 650 रुपयों की प्रशासकीय स्वीकृ ति जारी की गई है । इस सिलसिले में जिलाधीश श्रीसिंह द्वारा आदेश जारी कर दिए गए है ।
सांसद स्थानीय क्षैत्र विकास योजनांतर्गत जारी आदेश के मुताबिक विकासखण्ड नसरूल्लागंज के ग्राम गुलरपुरा में गौशाला निर्माण के लिए 4 लाख 83 हजार 650 रुपयों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है । निर्माण कार्य के लिए क्रियान्वयन एजेन्सी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सीहोर को प्रथम किश्त के रूप में 2 लाख 50 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है । इसी प्रकार बुदनी विकासखंड के ग्राम ककरदा में सी.सी.रोड निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है । इस कार्य के लिए सीईओ जनपद बुदनी को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है । एजेंसी को प्रथम किश्त के रूप में 75 हजार की राशि उपलब्ध कराई गई है । निर्माण कार्य के लिए जारी शर्तो के मुताबिक इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के रिकार्ड संधारण और रखरखाव का दायित्व संबंधित स्थानीय निकाय, संस्था का होगा । योजनांतर्गत किसी भी प्रकार के ठेके दार, सप्लायरों से अग्रिम राशि का भुगतान करना निषिद्व रहेगा। जहां भी विभागीय मार्गदर्शिक नियम ठेकेदारों, प्रायोजकों को काम में लगाने की अनुमति नही देते वहां ठेकेदारो,प्रायोजकों को काम देना निषिद्व है । निर्माण कार्य संबंधी मस्टररोल, एम.बी.अन्य पावतियां इत्यादि क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा संधारित कि जायेगी । जो आडिट या अन्य किसी भी जांच के लिए मांगे जाने पर जिला योजना एवं साख्यिकी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायगी । प्रशासकीय स्वीकृ ति की निर्धारित राशि में ही कार्य पूर्ण किया जाएगा । समयावधि में कार्य पूर्ण न होने की दशा में हुई मूल्य वृद्धि के आधार पर कोई अतिरिक्त राशि नही दी जायेगी । निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा । जिस पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास, योजना सहित सांसद का नाम, निर्माण कार्य का वितरण तथा नाम, स्वीकृ ति दिनांक, पूर्ण होने की अनुमानित अवधि, निर्मित होने वाले मानव दिवस की संख्या व निर्माण एजेन्सी का नाम दिया जायगा । आदेश की प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर निर्माण कार्य प्रारंभ कर मार्च 2009 तक पूर्ण कराना होगा । कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने का दायित्व क्रियान्वयन एजेन्सी का होगा । कार्य पूर्ण होने पर उसका पूर्णता प्रमाण पत्र तथा उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र क्रियान्वयन विभाग द्वारा जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा । इस योजना के अंतर्गत धार्मिक तथा पूजा के स्थलों का कार्य कराने की मनाही रहेगी ।
सांसद स्थानीय क्षैत्र विकास योजनांतर्गत जारी आदेश के मुताबिक विकासखण्ड नसरूल्लागंज के ग्राम गुलरपुरा में गौशाला निर्माण के लिए 4 लाख 83 हजार 650 रुपयों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है । निर्माण कार्य के लिए क्रियान्वयन एजेन्सी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सीहोर को प्रथम किश्त के रूप में 2 लाख 50 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है । इसी प्रकार बुदनी विकासखंड के ग्राम ककरदा में सी.सी.रोड निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है । इस कार्य के लिए सीईओ जनपद बुदनी को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है । एजेंसी को प्रथम किश्त के रूप में 75 हजार की राशि उपलब्ध कराई गई है । निर्माण कार्य के लिए जारी शर्तो के मुताबिक इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के रिकार्ड संधारण और रखरखाव का दायित्व संबंधित स्थानीय निकाय, संस्था का होगा । योजनांतर्गत किसी भी प्रकार के ठेके दार, सप्लायरों से अग्रिम राशि का भुगतान करना निषिद्व रहेगा। जहां भी विभागीय मार्गदर्शिक नियम ठेकेदारों, प्रायोजकों को काम में लगाने की अनुमति नही देते वहां ठेकेदारो,प्रायोजकों को काम देना निषिद्व है । निर्माण कार्य संबंधी मस्टररोल, एम.बी.अन्य पावतियां इत्यादि क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा संधारित कि जायेगी । जो आडिट या अन्य किसी भी जांच के लिए मांगे जाने पर जिला योजना एवं साख्यिकी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायगी । प्रशासकीय स्वीकृ ति की निर्धारित राशि में ही कार्य पूर्ण किया जाएगा । समयावधि में कार्य पूर्ण न होने की दशा में हुई मूल्य वृद्धि के आधार पर कोई अतिरिक्त राशि नही दी जायेगी । निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा । जिस पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास, योजना सहित सांसद का नाम, निर्माण कार्य का वितरण तथा नाम, स्वीकृ ति दिनांक, पूर्ण होने की अनुमानित अवधि, निर्मित होने वाले मानव दिवस की संख्या व निर्माण एजेन्सी का नाम दिया जायगा । आदेश की प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर निर्माण कार्य प्रारंभ कर मार्च 2009 तक पूर्ण कराना होगा । कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने का दायित्व क्रियान्वयन एजेन्सी का होगा । कार्य पूर्ण होने पर उसका पूर्णता प्रमाण पत्र तथा उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र क्रियान्वयन विभाग द्वारा जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा । इस योजना के अंतर्गत धार्मिक तथा पूजा के स्थलों का कार्य कराने की मनाही रहेगी ।
ट्रेक्टर-ट्राली पलटी एक महिला मजदूर घायल
आष्टा 10 मई (नि.प्र.)। पठार पर से बोल्डर भरकर क्रेशर मशीन पर जा रही आष्टा कोठरी की ट्रेक्टर ट्राली उमरपुर के पठार पर ट्रेक्टर चालक दिनेश निवासी कोठरी की लापरवाही के कारण पलट गई जिसमें 1 महिला मजदूर कान्ताबाई निवासी सेन्दोखेडी गंभीर रूप से घायल हो गई । जैसे ही उक्त घटना की सूचना बलबहादूर सिंह ठाकूर को मिली वे घटना स्थल पर पहुंचे ओर दबी महिला को निकाला ओर सहयोगियों के साथ आष्टा अस्पताल लेकर आये सूचना मिलने पर महिला के परिजन व अन्य बड़ी संख्या में अस्पताल पहुचें । यहां पर गंभीर रूप से महिला को प्राथमिक उपचार के बाद उच्च इलाज के लिये रेफर कर दिया गया । आष्टा पुलिस ने बताया कि उक्त ट्रेक्टर ट्राली आष्टा विधायक की है तथा इसे कोठरी निवासी दिनेश ड्राईवर चला रहा था देहाती नालसी पर बसन्ताबाई की रिपोर्ट पर चालक दिनेश के खिलाफ धारा 279,333 के अर्न्तगत प्रकरण दर्ज कर लिया है । घटना के बाद ड्राईवर भाग गया था । उक्त ट्राली में और भी मजदूर थे लेकिन उन्हें कोई चोट नही आई घायल महिला की हालत चिन्ता जनक बताई जा रही है ।
सड़क हादसे में 11 घायल
सीहोर 10 मई (नि.सं.)। इन्दौर भोपाल राजमार्ग पर शुक्रवार की शाम क्रिसेन्ट होटल के समीप अल्टो एवं इंडिका की टक्कर में नौ लोग घायल हो गये ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कन्नौद देवास निवासी शंकरलाल भोपाल से अल्टो कार क्रमांक एमपी-09-सीबी-2159 से अपने साथी गोविन्द ओमप्रकाश, मोहन, विनोद के साथ अपने गांव जा रहा था कि तभी क्रिसेन्ट होटल के समीप सामने से आ रही इंडिका कार क्रमांक एमपी-09एचडी-3386 से टक्कर हो गई । परिणामस्वरूप अल्टो में सवार पांचो लोग घायल हो गये तथा इंडिका में सवार इन्दौर निवासी सविता एवं हर्ष तथा दो अन्य घायल हो गये जिन्हें प्राथमिक उपचार हेतू सीहोर अस्प. दाखिल कराया गया । इधर आष्टा थाना अन्तर्गत क्षैत्र में कोठरी की बड़ली के समीप एक टै्रक्टर ट्राली के पलट जाने से सेंधव खेड़ी निवासी कमला बाई घायल हो गई । बताया जाता है कि यह टे्रक्टर ट्राली में अन्य मजदूरों के साथ खदान पर मजदूरी करने जा रही थी। टै्रक्टर कोठरी निवासी दिनेश चला रहा था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कन्नौद देवास निवासी शंकरलाल भोपाल से अल्टो कार क्रमांक एमपी-09-सीबी-2159 से अपने साथी गोविन्द ओमप्रकाश, मोहन, विनोद के साथ अपने गांव जा रहा था कि तभी क्रिसेन्ट होटल के समीप सामने से आ रही इंडिका कार क्रमांक एमपी-09एचडी-3386 से टक्कर हो गई । परिणामस्वरूप अल्टो में सवार पांचो लोग घायल हो गये तथा इंडिका में सवार इन्दौर निवासी सविता एवं हर्ष तथा दो अन्य घायल हो गये जिन्हें प्राथमिक उपचार हेतू सीहोर अस्प. दाखिल कराया गया । इधर आष्टा थाना अन्तर्गत क्षैत्र में कोठरी की बड़ली के समीप एक टै्रक्टर ट्राली के पलट जाने से सेंधव खेड़ी निवासी कमला बाई घायल हो गई । बताया जाता है कि यह टे्रक्टर ट्राली में अन्य मजदूरों के साथ खदान पर मजदूरी करने जा रही थी। टै्रक्टर कोठरी निवासी दिनेश चला रहा था।
दिन भर नहीं रही विद्युत, पानी को तरसे लोग
जावर 10 मई (नि.सं.)। वैसे तो नगर में बिजली की अघोषित कटौती का दौर जारी है लेकिन शनिवार को तो मंडल वालों ने हद कर दी। सुबह 6 बजे बिजली गई जो शाम 6 बजे आई। 4 बजे जरुर 10 मिनिट के लिये दर्शन देने आई थी। इस तरह पूरे नगर में पूरे 12 घंटे बिजली बंद रही। इस कारण लोग बूंद-बूंद पानी के लिये तरसे रहे। सबसे यादा हालत खराब पशुओं की रही दिन में भरी ठेल-टंकियां खाली हो गई पानी पिलाने की जगह नहीं मिल सकी। इस तरह पीने का पानी भी नहीं मिल सका। ग्रामीण क्षेत्रों में तो मवेशियों के लिये जनरेटर चलाकर पानी भर लिया गया। लेकिन नगर में वैसे भी 24 घंटे में से 7-8 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। बिजली की अघोषित कटौती से नगर वासी खासे परेशान हैं। इतना सबकुछ होने के बाद भी स्थानीय नेता चाहे सत्ताई हों या विपक्षी सभी ने चुप्पी साध रखी है। इस संबंध में मण्डल के अधिकारी का कहना था कि जावर पावर हाउस पर लगी पैनल खराब हो गई थी।
हत्या का मामला दर्ज
सीहोर 10 मई (नि.सं.)। गत दिनों बुदनी क्षैत्र के देवगांव स्थित नाले में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली एक बालक की लाश के मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। उल्लेखनीय है कि जिस समय बालक की लाश मिली थी उसके बदन पर चोट के निशान थे । बदनी पुलिस ने आज उक्त कार्यवाही पोस्टमार्टम रिर्पोट प्राप्त होने पर की है ।
उपचार के दौरान विवाहिता की मौत
आष्टा 10 मई (नि.प्र.)। आष्टा थाना क्षैत्र के ग्राम रिछाड़िया में रहने वाली एक विवाहिता की उपचार के दौरान मौत हो गई । पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है ।
जानकारी के अनुसार ग्राम रिछाड़िया में रहने वाली 50 वर्षीय सुशीला पत्नी धूलगिरी बीते माह अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। जिसे उपचार के हेतू एम.वाय.अस्प. इंदौर में दाखिल कराया गया था जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई । इधर दोराहा थाना क्षैत्र में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 29 वर्षीय राजेश आ. ओमसेन निवासी इमली खेड़ा की मृत्यु इलाज के दौरान एलबीएस अस्प. भोपाल में हो गई ।
जानकारी के अनुसार ग्राम रिछाड़िया में रहने वाली 50 वर्षीय सुशीला पत्नी धूलगिरी बीते माह अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। जिसे उपचार के हेतू एम.वाय.अस्प. इंदौर में दाखिल कराया गया था जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई । इधर दोराहा थाना क्षैत्र में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 29 वर्षीय राजेश आ. ओमसेन निवासी इमली खेड़ा की मृत्यु इलाज के दौरान एलबीएस अस्प. भोपाल में हो गई ।
प्याऊ खुलने से हर्ष व्याप्त
इछावर 10 मई (नि.प्र.)। इछावर के बस स्टेण्ड पर प्याऊ खुलने से यात्रियों में हर्ष व्याप्त है । वरिष्ठ समाज सेवक रितेश सेन राणु पान भण्डार पत्रकार राजेन्द्र सक्सेना की और से प्याऊ का शुभारंभ हो चुका है । जिससे कि लोगो को पीने के पानी के लिये इधर-उधर भटकना नही पड़ता है। प्याऊ का निर्माण हो जाने से आम व्यक्ति खासकर यात्रियों को पीने के पानी के लिये होटलो का सहारा नही लेना पड़ता है । इससे कि यात्रियों में उत्साह है ।
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