Wednesday, November 12, 2008

दो आदतन अपराधियों को जिला बदर किया

सीहोर 11 नवम्बर (नि.सं.)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डी.पी.आहूजा ने नगर में अमन चैन कायम रखने, साम्प्रदायिक फसाद की संभावनाओं को समाप्त करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर दो आदतन अपराधियों के खिलाफ म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 6 (ग) के तहत कार्रवाई की है। इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिए गए हैं।   

      कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त रहने, समाज विरोधी गतिविधियां घटित करते रहने और साम्प्रदायिक तनाव के हालात उत्पन्न करने के कारण राठौर मोहगा गंज निवासी विनोद उर्फ टपोरी आ.रामरतन और भोपाल नाका सीहोर निवासी महेश उर्फ दचका आ.गब्बूलाल राठौर के खिलाफ म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 6 (ग) के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें एक साल के लिए जिला सीहोर और उससे लगे भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा,  देवास, शाजापुर और राजगढ़ जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने के निर्देश दिए गए हैं।

      जारी आदेश में खुलासा किया गया है कि इन दोनों ही व्यक्तियों का आपराधिक रिकार्ड है और इनके खिलाफ अनेक गंभीर किस्म के मामले कायम हैं। पुलिस द्वारा बार बार कार्यवाही करने के बावजूद दोनों की आपराधिक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई। पुलिस द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में बताया गया है कि विनोद उर्फ टपोरी आ.रामरतन के खिलाफ भा.द.वि.की धारा 452, 327, 323, 294, 504, 34, 327, 324, 394, 341, 294 एवं एस.सी. एस. टी. एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। इसी तरह महेश उर्फ दचका आ.गब्बूलाल राठौर के खिलाफ भी भा.द.वि.की धारा 341, 294, 323, 506, 34, 307, 327, 452, 506, 147, 148 आदि में मामले कायम किए जा चुके हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने इन अपराधियों का आपराधिक रिकार्ड देखने और उस पर पूरा यकीन हो जाने के बाद इनके खिलाफ म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की।