Monday, January 7, 2008

घबरा कर दुल्हा कार से निकला

आष्टा 5 जनवरी (फुरसत)। इन दिनों आष्टा नगर में शादी-ब्याह की धूम मची है मुस्लिम समाज में शादी-ब्याह चल रहे है कल आष्टा में सीहोर से एक बारात आई रात्री में बाना निकला बाना जब बड़ा बाजार में पहुंचा तो बाने में आगे-आगे डी.जे. सेट व बड़े वाहन में चल रहा था गीतो पर युवक पीछे नाच रहे थे वही पीछे एक फूलो से सजी एम्बोसेडर कार में दूल्हे राजा बैठे थे कार काफी धीरे-धीरे चल रही थी इस कारण इंजन क ाफी गर्म हो गया था तब बड़ा बाजार में इंजन को ठंडा करने के लिए एक युवक ने कार का बेनर खोला और उसमें बीना देखे समझे पानी डाल दिया पानी डालते ही इंजन में से काफी धुआं उठा धूआं देख कार में बैठे दुल्हा राज समझे आग लग गई और वे घबराये और कार का फाटक खोल कार से बाहर आ गये धुआं देख नाच रहे युवक भी कार के पास आ गये और काफी भीड़ जमा हो गई बाद में कुछ दूर दुल्हे राजा पैदल चल के जब कार पुन: चालू हुई तो पुन: दुल्हे राजा कार में बैठे और बाने में शामिल हो गये।

बहु की हत्या के मामले में सास, ससुर पति को आजन्म कारावास की सजा

सीहोर 5 जनवरी (फुरसत)। विद्वान सत्र न्यायाधीश श्री एम.ए. सिध्दिकी साहब ने थाना अहमदपुर के अपराध क्रमांक 1212007 में आरोपीगण राजकुमार पुत्र बलराम, बलराम पुत्र खूबचंद गौर तथा श्रीमति धीपूबाई पत्नि बलराम गौर सभी निवासी ग्राम मानपुरा थाना अहमदपुर जिला सीहोर को दहेज की हत्या का दोषी पाकर भारतीय दण्ड विधान की धारा 498-ए एवं 30434 में आजन्म कारावास की सजा से दंडित कर निर्णय सुनाया है। मामले की पैरवी म.प्र.राय की और से श्री ओ.पी.मिश्रा लोक अभियोजक ने की।
अभियोजन की गाथा संक्षिप्त में इस प्रकार रही कि 17 अगस्त 2007 की भागीरथ गौर पुत्र हरिप्रसाद गौर निवासी ग्राम कचनारिया की सूचना जिसमें उसकी पुत्री राम दुलारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को दहेज हत्या का परिणाम बतलाया के आधार पर उसके पति राजकुमार, बलराम तथा श्रीमति धीपूबाई के विरुध्द भारतीय दण्ड विधान की धारा 498ए, 304 बी, 302(34) का अपराध क्रं. 12107 पंजीबध्द किया गया तथा विवेचना के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण उपार्पित होकर माननीय सत्र न्यायालय को प्राप्त हुआ। उसके बाद अभियोजन ने गवाह प्रस्तुत किये। बचाव पक्ष ने 2 गवाहों को पेश किया। विद्वान सत्र न्यायाधीश श्री सिध्दिकी ने दोनो पक्षों को सुना तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों पर विचार कर मामला सिध्द दोष पाते हुए धारा 498ए एवं धारा 30234 भादवि में आरोपीगण पति, सास व ससुर को आजन्म कारावास की सजा का फैसला सुनाया जो 40 पृष्ठ का होकर विद्वान न्यायाधीश श्री सिध्दिकी साहब ने लिखा की आरोपीगण ने हत्या कर दहेज प्रताड़ना का अपराध किया है। अभियोजन की और से पैरवी करते हुए श्री ओ.पी.मिश्रा ने अभियोजन का पक्ष रखा। सभी आरोपी गण को आजीवन कारावास का दंड भुगतने के लिये जेल भेजा गया।

छेड़खानी करने वालों को नहीं पकड़ने पर मण्डी हम्माल भड़के

सीहोर 5 जनवरी (फुरसत)। गल्ला मण्डी में काम करने वाले जनता कालोनी निवासी सुरेश ठाकरे मराठा का मोहल्ले में रहना विगत कुछ दिनों यहाँ कुछ अवारा तत्वों ने हराम कर दिया हैउसकी नन्ही बालिका का घर से निकलना आफत हो गई हैहम्मालों ने मिलकर मण्डी थाने में इनकी युवकों के खिलाफ शिकायत कराई थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो पाई
इस पर आज हम्मालों ने फिर मण्डी थाने पहुँचकर कार्यवाही की मांग की तो पुलिस ने अपने अंदाज में उन्हे समझा दियाइससे नाराज हम्मालों ने नारेबाजी करते हुए पुलिस अधीक्षक और जिलाधीश तक पहुँचकर ज्ञापन सौंपा उधर मण्डी पुलिस ने चार आरोपियों को पकड़ लिया है
प्राप्त जानकारी के अनुसार जनता कालोनी निवासी सुरेश ठाकरे मराठा की अवयस्क पुत्री ने जनता कालोनी निवासी मुकेश पुत्र गौरीशंकर , बाबूलाल पुत्र जगदीश रैकवार, नीरज उर्फ अईया रैकवार तथा सतेन्द्र पुत्र गोरीशंकर रैकवार जनता कालोनी के खिलाफ जबरन परेशान करने की शिकायत लिखाई थीइन पर कार्यवाही नहीं किये जाने पर आज मण्डी के हम्माल एकत्र होकर मण्डी थाने पहुँच गयेजब मण्डी थाने से उन्हे संतोष जनक जबाव नहीं मिला तो वह उखड़ गये और उन्होने एक ज्ञापन तैयार कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधीश को ज्ञापन सौंप दियाउधर मण्डी थाना पुलिस ने उपरोक्त चारों आरोपियों को पकड़कर धारा 151 के तहत कार्यवाही की है
आज इस घटनाक्रम के चलते मण्डी में दोपहर तक हम्माल काम नहीं कर सके और यहाँ काम अवरुध्द रहा