Friday, March 21, 2008

पेयजल संकट को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, मटके फोड़े

सीहोर 20 मार्च (नि.सं.)। नगर स्तरीय अंत्योदय समिति द्वारा जिला भाजपा महामंत्री पं.रमाकांत समाधिया के नेतृत्व में स्थानीय कोतवाली चौराहे पर सांकेतिक धरना देकर खाली मटके फोड़कर प्रदर्शन किया गया एवं नगर पालिका एवं जिला प्रशासन को शीघ्र पेयजल की समस्या के स्थायी निदान किये जाने की मांग की साथ ही शीघ्र निराकरण नहीं होता है तो भाजपा कार्यकर्तागण आम जनता के हितों की रक्षा करने का संकल्प लेकर किसी भी आंदोलन के लिये उतारु होंगे। कार्यक्रम में मुख्यरुप से जिला महामंत्री पं. रमाकांत समाधिया, धर्मेन्द्र राठौर, अंत्योदय समिति अध्यक्ष मांगीलाल सोलंकी, राजेश राठौर, सुनील लोवानिया, अशोक सिसोदिया, रंजीत वर्मा, प्रदीप गौतम, रामचन्दर पटेल, कीर्ति श्रीवास्तव, श्रीमति रीना मिश्रा, श्रीमति कमला पिपलोदिया, श्रीमति सरोज ठाकुर, कविता परदेशी, जितेन्द्र राठौर, सुशील ताम्रकार, महेश पारिख, कैलाश कुशवाह, राकेश कुल्हारिया, माखन सिंह परमार, अनिल साहू, गब्बर बिसोरिया, बाल किशन शाक्य, गोपाल सोनी, अजय कागलिया, हरीश बाथव, भगत राय, अमित कटारिया, अमित नाखना, महेश, अनिल, रिंकु, पिंटु, सुरेन्द्र, हेमराज शर्मा, सौरभ, लोकेन्द्र वर्मा आदि।

उपभोक्ता फोरम ने दिलाया नया मोबाइल

सीहोर 20 मार्च (फुरसत)। जिला उपभोक्ता फोरम ने 19 मार्च को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया एवं आदेश पारित कर परिवादी का परिवार स्वीकार कर परिवादी को एक नया मोबाइल या उसकी संपूर्ण कीमत वापसी का आदेश अनावेदक के विरुध्द पारित किया।
उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम सीहोर के समक्ष एक परिवाद अपने अधिवक्ता व्ही.एस.तोमर द्वारा क्रं.20907 दिनाँक 19 नवम्बर 07 को प्रस्तुत किया गया जिसमें परिवादी जोर्डन जोसेफ ने अपने परिवाद पत्र में कहा कि परिवादी ने एक मोबाइल कंपनी एल.जी. का 2 जून 07 को 1600 रुपये में क्रय किया था जिसमें आतंरिक खराबी के कारण मोबाइल सही नहीं चल रहा था जिसकी असुविधा से परिवादी को मानसिक क्षति उत्पन्न हुई।
उत्तर में प्रो.मो. साजिद मैजिक वॉच एण्ड मोबाइल केयर हनीफ मार्केट गाँधी रोड सीहोर ब्रांच मैनेजर एल.जी.इलेक्ट्रानिक गोविंद पुरा भोपाल द्वारा यह उत्तर दिया गया कि इसमें मोबाइल की गारंटी पथ क्रं.1 की नहीं है और न ही वह उत्तरदायी है। जिला उपभोक्ता फोरम के विद्वान अध्यक्ष ए.के.तिवारी ने अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण कर एवं रिकार्ड का अवलोकन कर अनावेदक के विरुध्द आदेश पारित किया की वह परिवादी को नया मोबाइल हेंडसेट प्रदान करे या उसकी कीमत 1600 रुपये एवं 5 सौ रुपये मानसिक क्षति एवं 500 रुपये परिवाद व्यय स्वरुप अदा करने के आदेश पारित किये गये। परिवादी की और से पैरवी बी.एस. तोमर अधिवक्ता ने की।

महिला मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन एवं पुतला दहन

सीहोर 20 मार्च (फुरसत)। भाजपा महिला मोर्चा जिला इकाई ने विगत दिनो कांग्रेस की सभा के नेता प्रतिपक्ष सुश्री जमना देवी द्वारा प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर सम्पूर्ण महिला वर्ग के प्रति जो अशोभनीय टिप्पणी की थी उसका पुरजोर विरोध करते हुए आज कोतवाली चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर पुतला दहन किया।
मोर्चा जिलाध्यक्ष श्रीमति रीना मिश्रा, पूर्व विधायक मदनलाल त्यागी जिला महामंत्री रमाकांत समाधिया, पूर्व नगर अध्यक्ष राजेश राठौर, प्रदेश कार्य सदस्य श्रीमति विद्या बिजोरिया, जिला मंत्री सुनील लोवानिया, नगर अध्यक्ष धर्मेन्द्र राठौर ने धरना स्थल पर अपने संबोधन में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा की गई। अशोभनीय टिप्पणी को सम्पूर्ण नारी जाति का अपमान बताकर कांग्रेस की बौखलाहट का परिणाम बताया प्रदेश सरकार की महिला वर्ग के कल्याण की अनेक योजनाओं की सफलता से कांग्रेस नेताओं में घबराहट का माहौल बन गया है और न अनर्गल प्रलाप करने लगे हें। बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं में पार्षद दल सचेतक श्रीमति प्रभा राठौर, पार्षद श्रीमति रजनी ताम्रकार, पार्षद श्रीमति सरोज ठाकुर, श्रीमति कमला पिपलोदिया, पार्षद माखन परमार, पार्षद अर्जुन राठौर, मांगीलाल सोलंकी, संतोष कुशवाह, श्रीमति फूलवती राय, श्रीमति सुनीता गुप्ता, श्रीमति सविता राठौर, श्रीमति पार्वती गेहलोत, कांता जोशी, कामिनी परिहार, उमा ठाकुर, तेजकुंवर, अनोखी वर्मा, मिथलेश जैन, विद्या शर्मा, प्रदीप बिजोरिया, कृष्णप्रांत गुप्ता, ओम प्रकाश राजपूत, सावित्री मुहाली, श्रीमति शांति मकवाणा एवं लीलाकिशन जोशी, मनोहर मास्टर, अमित कटारिया आदि शामिल थे।

अज्ञात शव मिला

सीहोर 20 मार्च (फुरसत)। मण्डी थाना पुलिस ने माता मंदिर के समीप से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है। पुलिस ने शव को पोस्ट मार्टम हेजु भेज मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरु कर दी है। मण्डी क्षेत्र में स्थित माता मंदिर पुरानी कलारी के समीप से पुलिस ने बुधवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है। अज्ञात व्यक्ति उम्र लगभग 75 साल की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बताया जाता है कि अज्ञात व्यक्ति भिक्षावृत्ति का काम करता था जो बदन पर मटमैली खाकी कमीज एवं क्रीम कलर की पेंट पहने है, दाढ़ी मूंछ सफेद है तथा मुंह में दांत नहीं है। बुधवार को तीन बजे कम्बल ओडक़र सोया था जो सोया ही रह गया।

बड़ा बाजार के नवयुवकों ने किया पानी को लेकर प्रदर्शन

सीहोर 20 मार्च (फुरसत)। जैसे जैसे गर्मी अपने रंग पर चढ़ने लगी है वैसे वैसे नगर में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है लेकिन इस समस्या को लेकर शहर के सभी जन प्रतिनिधि जनता का मत हासिल कर महत्वपूर्ण पद पर बैठे पद अधिकारी भी इस जन समस्या का निदान नहीं कर पा रहे हैं परन्तु यह समस्या दिनों दिन गहराती जा रही है इसी समस्या को लेकर शहर के मुख्य मार्ग व शहर के हृदय स्थल बड़ा बाजार जो पूर्ण जिले में नहीं प्रदेश में अमेरिकन वार्ड के नाम से जाने वाले वार्ड के युवाओं ने आज सीहोर विधानसभा क्षेत्र के कर्मठ और जागरुक विधायक के नाम से पहचाने जाने वाले विधायक रमेश सक्सेना व भोपाल के सांसद कैलाश जोशी से ये मांग की है। आपने भी तो मतदाताओं से कुछ वादे किये थे और आपका कहना था कि आप जो कहते हों वो करते हैं लेकिन आप का जनता से मोह अचानक क्यों भंग हो गया जो सीहोर शहर को पानी की विकराल समस्या से जूझना पड़ रहा है क्या यही आप का वादा व करनी है ये प्रश् वार्ड के युवाओं द्वारा नेताओं से पूछा गया व जल समस्या के समाधान के लिये हर संभव प्रयास करने का अनुरोध कर बड़ा बाजार में प्रदर्शन करा गया।

जुर्म में अभियुक्त उदय सिंह को चार साल का सश्रम कारावास

सीहोर 20 मार्च (फुरसत)। मारपीट के एक मामले में विशेष प्र.क्रं.706 में विद्वान विशेष न्यायाधीश महेन्द्र कुमार महेन्द्रा ने अभियुक्त उदय सिंह पुत्र रुगनाथ सेंधो निवासी गोराखेड़ी को धारा 325 भादवि में चाल साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा 6 हजार रुपये अर्थदंड भी किया। मामले में अभियोजन की और से के.के.शर्मा विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की है। अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार रही कि 26 अगस्त 05 को रात्रि 10 बजे ग्राम गोराखेड़ी में फरियादी देवी सिंह अपने मकान में सो रहा था तो उसे अभियुक्त उदय सिंह ने फर्सी में मारपीट की, माँ मुलीया बाई बचाने आई तो उसे भी चोंट पहुँचाई तथा जातिसूचक शब्दों के साथ गाली देकर जान से मारने की धमकी दी। घटना का कारण यह रहा कि जब फरियादी ने थाने पर आरोपी के द्वारा उसकी फसल को मवेशियों से नष्ट कराया गया तो रिपोर्ट कर दी थी। मामले की इछावर थाने पर रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने अनुसंधान किया। देवी सिंह सहित अभियोजन ने 10 गवाह पेश किये। बचाव पक्ष की और से दो गवाह प्रस्तुत किये। दोनो पक्षों की अंतिम बहस सुनी गई। राय की और से विशेष लोक अभियोजक के.के.शर्मा ने बतलाया कि विशेष न्यायाधीश महोदय महेन्द्रा ने अपने 23 पृष्ठीय निर्णय में आरोपी की धारा 452 भादवि में 3 साल की सश्रम कारावास, 2000 रुपये अर्थदण्ड धारा 325 भादवि में 4 साल की कैद व 3000 अर्थदण्ड एवं 323 भादवि में तीन महिने कठोर कारावास व 1 हजार रु.अर्थदण्ड का फैसला सुनाया। अभियुक्त को दी सजा पर टिप्पणी करते हुए विद्वान न्यायाधीश महेन्द्र साहब ने लिखा कि आरोपी ने जिस प्रकार एक सोते व्यक्ति पर बर्बरतापूर्ण ढंग से मारपीट की उस पर विचार कर वह सहानुभूति का पात्र नहीं है अत: उसे सजा वारंट तैयार कर जेल भेजा गया। अभियोजन राय की और से के.के.शर्मा विशेष लोक अभियोजक ने पक्ष समर्थन किया।