सीहोर 13 मार्च (नि.सं.)। जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्टेट बैंक आफ इंदौर के विरूद्व आदेश पारित कर आवेदक के खाते में से न्यूनतम बैलेंस होने पर जो राशि काटी गई है उसे वापस खातें में जमा करने के आदेश पारित कर 500- रुपये परिवाद व्यय दिलाया गया ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक मनोहर शर्मा आ. जुगलकिशोर शर्मा निवासी चरखा लाईन जैन मंदिर के पास सीहोर ने स्टेट बैंक आफ इंदौर में खाते खुलवाये थे । स्टेट बैंक आफ इंदौर ने आवेदक के सेविंग खाते में दिनांक 190307 को तीन बार 300-300 रुपये कुल 900-रुपये काटे एवं 190307 को चालू खाते से 1350-1350- रुपये तीन बार काटे गये इस प्रकार कुल 4,100-रुपये कम किये गये ।
परिवादी ने अनावेदक से कहा कि मेरे खाते से उक्त रुपये कम क्यों किये तो अनावेदक ने कहा कि आपके खाते में 500-रुपये से कम बैलेंस था इस कारण राशि काटी गई आवेदक ने अपने अधिवक्ता जी.डी.बैरागी के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में प्रकरण प्रस्तुत किया । अनावेदक ने उपस्थित होकर जवाब दिया कि बैंक के नियमानुसार कम बैंलेंस पर राशि काटी गई है जो गलत नही है । जिला उपभोक्ता फोरम के विद्ववान् अध्यक्ष ए.के.तिवारी एवं सदस्या श्रीमति शकुन विजयर्गीय ने दोनो अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण कर एवं रिकार्ड का अवलोकन कर आदेश पारित किया कि अनावेदक ने परिवादी के खाते से न्यूनतम बैलेंस आने के पहले परिवादी को नोटिस नही दिया कि वह राशि जमा करें एवं अनावेदक ने बिना कोई सूचना दिये खातें से जो राशि काटी गई है वह सही नही हो जो कि बैंक ने सेवा में कमी की है मा. फोरम ने आदेश पारित किया कि अनावेदक ने जो राशि खाते में से काटी गई वह वापस खाते में जमा करें एवं परिवाद व्यय स्वरूप 500-रुपये अदा करें । प्रकरण में आवेदक की और से पैरवी अधिवक्ता जी.डी.बैरागी ने की ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक मनोहर शर्मा आ. जुगलकिशोर शर्मा निवासी चरखा लाईन जैन मंदिर के पास सीहोर ने स्टेट बैंक आफ इंदौर में खाते खुलवाये थे । स्टेट बैंक आफ इंदौर ने आवेदक के सेविंग खाते में दिनांक 190307 को तीन बार 300-300 रुपये कुल 900-रुपये काटे एवं 190307 को चालू खाते से 1350-1350- रुपये तीन बार काटे गये इस प्रकार कुल 4,100-रुपये कम किये गये ।
परिवादी ने अनावेदक से कहा कि मेरे खाते से उक्त रुपये कम क्यों किये तो अनावेदक ने कहा कि आपके खाते में 500-रुपये से कम बैलेंस था इस कारण राशि काटी गई आवेदक ने अपने अधिवक्ता जी.डी.बैरागी के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में प्रकरण प्रस्तुत किया । अनावेदक ने उपस्थित होकर जवाब दिया कि बैंक के नियमानुसार कम बैंलेंस पर राशि काटी गई है जो गलत नही है । जिला उपभोक्ता फोरम के विद्ववान् अध्यक्ष ए.के.तिवारी एवं सदस्या श्रीमति शकुन विजयर्गीय ने दोनो अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण कर एवं रिकार्ड का अवलोकन कर आदेश पारित किया कि अनावेदक ने परिवादी के खाते से न्यूनतम बैलेंस आने के पहले परिवादी को नोटिस नही दिया कि वह राशि जमा करें एवं अनावेदक ने बिना कोई सूचना दिये खातें से जो राशि काटी गई है वह सही नही हो जो कि बैंक ने सेवा में कमी की है मा. फोरम ने आदेश पारित किया कि अनावेदक ने जो राशि खाते में से काटी गई वह वापस खाते में जमा करें एवं परिवाद व्यय स्वरूप 500-रुपये अदा करें । प्रकरण में आवेदक की और से पैरवी अधिवक्ता जी.डी.बैरागी ने की ।