Sunday, June 29, 2008

हत्यारे पति को आजीवन कारावास

सीहोर 28 जून (विधि सूत्र)। सत्र परीक्षण क्रं. 808 धारा 302 भादवि के मामले में अभियुक्त राकेश पुत्र गंगा प्रसाद कुशवाह निवासी इन्दौर नाका सीहोर को विद्वान सत्र न्यायाधीश श्री एम.के. भदकारिया ने दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा एवं दो हजार रुपये अर्थदण्ड का निर्णय सुनाया है।
मामले में पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक मनोज सक्सेना के अनुसार इन्दौर नाका निवासनी मृतिका डाली कुशवाह को उसके पति आरोपी राकेश कुशवाह ने दहेज को लेकर क्रूरतापूर्ण हत्या की। मामले का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर सीजेएम न्यायालय से प्रकरण विधिवत उपार्पित हुआ। अभियोजन ने अपने 13 साक्षी पेश किये। दोनो पक्षों की अंतिम बहस सुनी।
विद्वान सत्र न्यायाधीश एम. के.भदकारिया साहब ने सूक्ष्मता से साक्ष्य विशेषण किया व 302 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध सिध्द पाकर दोषी अभियुक्त राकेश पुत्र गंगा प्रसाद कुशवाह को अपनी पत्नि की हत्या करने के लिये आजीवन कारावास की सजा व 2000 रुपये दो हजार मात्र का अर्थदण्ड का 36 पृष्ठीय ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
राय की और से पैरवी मनोज सक्सेना एडवोकेट द्वारा की गई।