सीहोर 29 अप्रैल (नि.सं.)। थाना अहमदपुर के अपराध अन्तर्गत धारा 354 भादवि के आरटी नम्बर 392007 में माननीय न्यायाधीश श्री कुलदीप जैन साहब ने मामला सिध्द पाकर आरोपी लखन को 6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार रहा कि ग्राम सातनबाड़ी अन्तर्गत अहमदपुर में जब फरियादनी अव्यस्क बालिका अपने घर के पास से निकलकर जा रही थी तभी उसे आरोपी लाखन पुत्र हरिओम ने बुरी नियम से पकड़कर खटिया के पास पटक दिया तथा लजा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया। मामले की शिकायत थाने पर की गई। पुलिस ने अनुसंधान कार्य पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। विचारण न्यायालय में अभियोजन ने साक्ष्य कराई। डीपीओ श्री सिंघई ने बताया कि दोनो पक्षों की साक्ष्य हुई। बचाव पक्ष ने आरोपी की माता को बचाव गवाह के रुप में पेश किया। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री कुलदीप जैन साहब ने अपना पांच पृष्ठीय निर्णय सुनाते हुए लिखा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है व बुरी नियम से अभियोक्त्री का हाथ पकड़कर उसे अभियुक्त लाखन ने पटका है तथा वह किसी प्रकार की दया का पात्र नहीं है। फलत: धारा 354 भादवि में 6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई शासन की और से पैरवी श्री सिंघई डीपीओ ने की।