आष्टा 29 अगस्त (नि.प्र.)। कृषि उपज मंडी कमेटी आष्टा के अधिवक्ता राजमल धारवां ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर फुरसत को बताया कि वक्फ बोर्ड भोपाल तथा अनीस खां पिता बन्ने खां ने जो मंडी कमेटी आष्टा के विरुध्द गोप शाह बाबा की मजार की भूमि को वक्फ की बताकर भोपाल को बक्फ अभिकरण के न्यायालय में एक वाद पेश कर अतिक्रमण कर्ताओं को बे कब्जा करने से रोकने हेतु दावा पेश कर स्टे चाहने का आवेदन दिया था वह आवेदन निरस्त कर दिया गया है।
अब मंडी कमेटी उक्त अतिक्रमण कर्ताओं को हटाने हेतु प्रतिबंधित नहीं है। अधिवक्ता श्री धारवां ने मंडी की और से इस प्रकरण में भोपाल जाकर पैरवी की थी।
स्मरण रहे आष्टा में उक्त मामला पिछले कई दिनों से स्थानीय, जिला मंडी प्रशासन के लिये परेशानी का कारण बना हुआ है स्टे नहीं मिलने से अब राहत की उम्मीद जागी है।
हमारा ईपता - fursatma@gmail.com यदि आप कुछ कहना चाहे तो यहां अपना पत्र भेजें ।