सीहोर 17 जुलाई (नि.सं.)। जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में आदेश पारित कर यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को आदेशित किया कि आवेदक को बीमा राशि 5050 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करें एवं साथ में 250 रुपये वाद-व्यय भी अदा करें।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक खूबीलाल पुत्र केवलराम निवासी स्वदेश नगर गंगा आश्रम सीहोर ने यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी से एक मोटर साईकिल का बीमा 20 हजार रुपये का कराया था। उक्त मोटर साईकिल आवेदक के घर से 23 व 24 दिसम्बर 06 को चोरी चली गई थी उसने थाना कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई एवं बीमा कंपनी को सूचना दी। खात्मा रिपोर्ट सहित क्लेम अनावेदक को प्रस्तुत किया। अनावेदक ने आवेदक को 20 हजार रुपये बीमा राशि के स्थान पर 14950 रुपये का भुगतान किया। आवेदक ने असंतुष्ट होकर अपने अधिवक्ता जी.डी.बैरागी से सलाह देकर उपभोक्ता फोरम में प्रकरण क्रमांक 11408 बीमा कंपनी के विरुध्द प्रस्तुत किया। सूचना उपरांत बीमा कंपनी अनुपस्थित रही।
जिला उपभोक्ता फोरम के विद्वान अध्यक्ष ए.के.तिवारी सदस्य अम्बादत्त भारतीय एवं सदस्या श्रीमति शकुन विजयवर्गीय ने अधिवक्ता के तर्क श्रवण के रिकार्ड का अवलोकन कर आदेश पारित किया कि बीमा कंपनी परिवादी को 5050 रुपये मय ब्याज के भुगतान करें साथ में परिवाद व्यय 250 रुपये भी अदा करें। आवेदक की और से प्रकरण में पैरवी अधिवक्ता जी.डी.बैरागी ने की।