सीहोर : 24 नवम्बर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी.पी.आहूजा ने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के हवाले से बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने उसके द्वारा जारी मतदाता फोटो परिचय पत्र (ऐपिक) के बगैर मतदान करने वाले मतदाताओं पर पैनी निगाह रखने के निर्देश दिए हैं। यह काम उडनदस्तों के जरिये किया जायगा।
आयोग का साफ कहना है कि मतदाता पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों की आड़ में किसी को फर्जी मतदान नहीं करने दिया जायगा। इसी के मद्देनजर ऐपिक के बगैर मतदान करने वाले हर मतदाता का फोटो खींचे जाने का फैसला भी किया गया है। ऐपिक और बगैर ऐपिक वाले मतदाताओं के लिए मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर दो अलग-अलग कतारें लगाई जा रही हैं। आयोग का कहना यह भी है कि जिन मतदाताओं के पास ऐपिक हैं और वे इसे मतदान के वक्त अपने साथ नहीं ला पाते हैं तो उन्हें भी बगैर ऐपिक वाले मतदाताओं की कतार में ख़डा होना पड़ेगा।
फोटो परिचय पत्र साथ लाना जरूरी
गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग ने बिना मतदाता फोटो परिचय पत्र वाले मतदाताओं को पहचान के 13 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक के आधार पर मतदान देने की सुविधा मुहैया कराने का फैसला किया है। लेकिन आयोग इस बात को लेकर भी चौकस है कि इन दस्तावेजों की आड़ में कोई फर्जी मतदान करने न जा पहुँचे। एक तथ्य यह भी है कि मध्यप्रदेश में अब तक 95 प्रतिशत मतदाताओं को ऐपिक जारी किए जा चुके हैं। आयोग शेष रहे मतदाताओं को भी उनके मताधिकार की सुविधा देने का पक्षधर है अलबत्ता, आयोग का कहना है कि जिन मतदाताओं के पास ऐपिक हैं उन्हें तो मतदान के लिए आते वक्त इसे साथ लाना ही है।
फोटो खींचा जायगा - अंगूठे का निशान लिया जायगा
इस सिलसिले में ऐसे मतदान केन्द्रों को अलग छाँट लिया जायगा जहां बगैर ऐपिक मतदान करने वालों की तादाद ज्यादा है। इन पर चौकसी के खास प्रबंध और पर्याप्त संसाधन जुटाए जाएंगे। निर्देशों के मुताबिक बगैर ऐपिक (मतदाता फोटो परिचय पत्र) मतदान करने वाले हर मतदाता का फोटो खींचा जाएगा। इसी तरह तयशुदा प्रारूप 17 क में इनके दस्तखत करवाने के साथ ही उनके अंगूठे का निशान भी लिया जाएगा ताकि जरूरत पडने पर इसकी फोरेन्सिक जाँच करवाई जा सके। ऐसे मतदान केन्द्रों पर माइक्रो आब्जर्वरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ऐसी जगहों की निगरानी के लिए उडनदस्ते तैनात किए जा रहे हैं। इन मतदान केन्द्रों की संचार व्यवस्था ज्यादा पुख्ता और लगातार जारी रखना सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी तरह सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल अफसरों की इन जगहों पर सघन उपलब्धता रहेगी।
रहेगी खास नजर
कलेक्टर श्री डी.पी. आहूजा ने अफसरों से कहा है कि वे मतदान के दौरान यह सुनिश्चित करें कि किसी भी तरह का फर्जी मतदान न हो और न ही कोई किसी का रूप धर कर मतदान करने जा पहुँचे। इसके लिए बगैर ऐपिक वाले, ऐसे अनुपस्थित मतदाता जिनके परिवार मिल रहे हों अथवा नहीं मिल रहे हों, मतदाता सूची में बगैर फोटो वाले, आर.आई.एस. में शामिल मतदाता तथा किसी क्षेत्र को वल्गनरेबल बनाने वाले पहले से पहचान लिए गए लोगों पर खास नजर रखी जाएगी। इस दौरान अफसर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी मतदाता के वैध मताधिकार पर कोई ऑंच न आए।
दो और आदतन अपराधी जिला बदर
सीहोर : 24 नवम्बर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डी.पी. आहूजा ने चुनावी माहौल में जिले की फिजा खराब होने से बचाने, आम जनता में अमन चैन कायम रखने और साम्प्रदायिक फसाद की संभावनाओं को खत्म करने के मद्देनजर दो आदतन अपराधियों के खिलाफ म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 एवं 6 के तहत कार्रवाई की है। इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त रहने, समाज विरोधी गतिविधियां घटित करते रहने और साम्प्रदायिक तनाव के हालात पैदा करने के कारण छोटू उर्फ प्रेमनारायण वल्द रंजीतसिंह दांगी निवासी ग्राम पीपलखेड़ा, हाल मुकाम भीलाखेड़ी थाना अहमदपुर जिला सीहोर एवं रज्जाक खां वल्द चांद खां निवासी ग्राम खजूरिया कासम थाना सिध्दिकगंज जिला सीहोर के खिलाफ म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 एवं 6 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे एक साल के लिए जिला सीहोर और उससे लगे भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, शाजापुर और राजगढ जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश में खुलासा किया गया है कि दोनों अपराधियों का अ%छा खासा आपराधिक रिकार्ड है और इसके खिलाफ अनेक गंभीर किस्म के मामले कायम हैं। पुलिस द्वारा बार बार कार्यवाही करने के बावजूद इनकी आपराधिक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई। पुलिस द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में बताया गया है कि छोटू उर्फ प्रेमनारायण वल्द रंजीतसिंह दांगी निवासी ग्राम पीपलखेड़ा, हाल मुकाम भीलाखेड़ी थाना अहमदपुर जिला सीहोर के खिलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा 323, 332, 341, 294, 506, 34, 326, 436, 341, 147, 325 के तहत अनेक बार मामले कायम किए जा चुके हैं। इसके अलावा जा.फौ. की धारा 110, 107, 116, 151 के तहत छ: बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई।
इसी तरह रज्जाक खां वल्द चांद खां निवासी ग्राम खजूरिया कासम थाना सिध्दिकगंज जिला सीहोर के खिलाफ भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 379, 380, 457, 147, 148, 149 के तहत अनेक वार मामले कायम किए जा चुके हैं। इसे माननीय न्यायालय द्वारा एक वर्ष आठ दिन और दो वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास तथा पांच पांच सौ रूपये से दण्डित किया जा चुका है। इसके अलावा जा.फौ.की धारा 107, 116 और 110 के तहत 10 बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई। इन कार्यवाहियों के वावजूद ये अपराधी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आए। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने इन दोनों अपराधियों का आपराधिक रिकार्ड देखने और उस पर पूरा यकीन और इत्मीनान हो जाने के बाद इनके खिलाफ म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की।
तीन या इससे अधिक मतदान केन्द्र पर होगा मतदाता सहायता बूथ
सीहोर : 24 नवम्बर । ऐसे भवन परिसर जहां तीन या तीन से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित हैं उनमें मतदान केन्द्र से सौ मीटर की दूरी पर मतदाता सहायता बूथ बनाया जाएगा। इस बूथ पर शासकीय कर्मचारी को बूथ लेबल असिस्टेन्ट के रूप में नियुक्त किया जायगा जो सही मतदान केन्द्र बताने में मतदाताओं को सहयोग करेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी.पी.आहूजा ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों के हवाले से बताया कि ऐसे भवन परिसर जिनमें तीन या तीन से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित हैं उनमें मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी पर वोटर असिस्टेन्ट के रूप में एक शासकीय कर्मचारी मौजूद रहेगा जिसे मतदान केन्द्रों की फोटो निर्वाचक नामावली की एक अतिरिक्त प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।