सीहोर 20 सितम्बर (नि.सं.)। दीपावली के मौके पर आतिशबाजी बेचने के लिए दुकानदार को अस्थाई लायसेन्स लेना पड़ेगा। बिना लायसेन्स लिए आतिशबाजी नहीं बेची जा सकेगी। लायसेन्स लेने के लिए बाकायदा कलेक्ट्रेट कार्यालय की लायसेन्स शाखा में आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन निर्धारित प्रारूप में 10 अक्टूबर,08 तक लिए जांएगें।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सीहोर ने बताया है कि जो व्यक्ति दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी विय हेतु अस्थाई लायसेन्स प्राप्त करने के इच्छुक हैं वे 10 अक्टूबर तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय की लायसेन्स शाखा में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं। समयावधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।