सीहोर 23 अगस्त (नि.सं.)। सीहोर नगर में आवारा पशुओं के खुला छोड़ने को प्रतिबंधित किया गया है। इस सिलसिले में अनुविभागीय दण्डाधिकारी सीहोर चन्द्रमोहन मिश्रा द्वारा धारा 144 जा.फो. के तहत आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक नगर पालिका क्षेत्र सीहोर नगरीय क्षेत्र में मुख्य मार्गों पर आवारा मवेशियों के बैठे रहने अथवा घूमने के कारण जन जीवन एवं संपत्ती के संभावित आसन्न खतरे के मद्देनजर मवेशी मालिकों को आदेशित किया गया है कि वे अपने मवेशियों को आवारा नहीं छोड़े एवं अपने घरों में बांधकर रखें जिससे जन सामान्य को क्षति न हो। आदेश के उल्लंघन पर पशु मालिक के खिलाफ नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायगी।
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