सीहोर 4 नबम्बर (नि.सं.)। सुरक्षा वाहनों को छोड़ निर्वाचन संबंधी प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाहनों के काफिले में तीन से अधिक वाहन नहीं रहेंगे। चुनाव प्रचार में उपयोग किए जाने वाले ऐसे वाहनों की इजाजत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त करना जरूरी होगा।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती भावना वालिम्बे ने चुनाव के दौरान आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने, चुनाव निष्पक्ष एवं शातिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने, लोक शांति लोक सुरक्षा और जनसाधारण के जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक चुनाव प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के काफिले में तीन से ज्यादा वाहन किसी भी सूरत में नहीं रहेंगे।
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