सीहोर 13 नवम्बर (नि.सं.)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा क्षेत्र इछावर के लिए नियुक्त प्रेक्षक विलास ठाकुर ने आज अपने प्रभार के विधानसभा क्षेत्र इछावर का दौरा किया। वे यहां सीहोर मंडी रेस्ट हाउस के कक्ष मांक दो में ठहरे हैं। श्री विलास ठाकुर भा.प्र.से.के वरिष्ठ अधिकारी है। वे नगर निगम नासिक के कमिश्नर हैं जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। उनका मोबाइल नम्बर 94253-00381 है। मंडी रेस्ट हाउस का दूरभाष नं. 07562-222707 और 222754 है।
प्रेक्षक द्वारा भ्रमण
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इछावर विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त प्रेक्षक श्री विलास ठाकुर ने आज इछावर विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर विभिन्न मतदान केन्द्राें का निरीक्षण किया। प्रेक्षक श्री ठाकुर ने आज भाऊखेड़ी, इछावर, दीवड़िया, ब्रिजिसनगर और नादान पहुंच कर मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया।
संपत्ति विरूपण का मामला दर्ज
प्रेक्षक श्री ठाकुर ने ग्राम नादान के भ्रमण के दौरान शासकीय भूमि पर राजनैतिक पार्टी का झंडा लगा पाए जाने पर संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में अबरार खां को तत्काल गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। प्रेक्षक श्री ठाकुर ने संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का खुलासा करते हुए स्पष्ट किया कि शासकीय भूमि पर अतिमण कर पार्टी का झंडा लगाना संपत्ति विरूपण के दायरे में आता है।
दो वाहनों के खिलाफ कार्रवाई
इछावर विधानसभा क्षेत्र में बिना अनुमति प्राप्त किए दो प्रचार वाहनों को जप्त किया गया है और इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एसडीएम एवं विधानसभा क्षेत्र इछावर के रिटर्निंग ऑफीसर श्री चन्द्रशेख्रर वालिम्बे ने बताया कि एक नई टबेरा वाहन मांक टेम्प्रेरी नंबर एमपी-04-टीसी-2296 को बिना अनुमति प्रचार करते पाए जाने पर जप्त किया गया। इस वाहन द्वारा सपा के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया जा रहा था।
इसी तरह सीहोर कोतवाली पुलिस द्वारा बिल्किसगंज (बायपास रोड़) से एक टाटा सुमो वाहन .एमपी-09-एस-3409 और एक बिना नंबर की महेन्द्रा जीप को जप्त कर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाही की गई है इस वाहन से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में झंडा लगाकर प्रचार किया जा रहा था।
कांच पर लगाएं अनुमति
प्रेक्षक श्री विलास ठाकुर ने इस कार्यवाही के दौरान कहा कि अनुमति निहायत जरूरी है पर जरूरी यह भी है कि अनुमति वाहन के सामने वाले कांच पर प्रदर्शित की जायै। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के वाहनों का प्रचार में उपयोग चुनाव कानूनों के तहत आपत्तिजनक माना जायगा और ऐसे वाहनों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही होगी।