Saturday, November 8, 2008

तलवार से हमला कर वेदू को मारने वालों को न्या. ने दिया 3-3 साल का सश्रम कारावास

सीहोर 7 नवम्बर (नि.प्र.)। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री महेश भदकारिया सीहोर ने धारा-326 भारतीय दंड भारतीय दंड विधान के मामले में फरियादी वेदप्रकाश उर्फ वेदू निवासी सीहोर के तलवार से गंभीर उपहति कारित करने के मामले सत्र परीक्षण क्र.59-08 में अभियुक्त-हरिप्रसाद,दिनेश,पूरन,व सूरज राठौर निवासी-फारेस्ट कालोनी को प्रत्येक को तीन तीन साल की सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को 3000 रुपये के अर्थदंड की सजा का फैसला सुनाया है। मामले में पैरवी अभियोजन की ओर से मनोज सक्सेना अपर लोक अभियोजक द्वारा की गयी।

      अभियोजन की गाधा संक्षेप में इस प्रकार रही 17.7 .07 को जब रात्रि के दस ग्यारह बजे फारेस्ट कालोनी के पास अभियुक्त हरपा उर्फ हरिप्रसाद का राजू नाम व्यक्ति से किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था तभी चिल्ला-चोंट की आवाज सुनकर जब फरियादी -वेदप्रकाश उर्फ वेदू बीच बचाव करने के लिये पहुंचा तो आरोपी हरिप्रसाद ने उसे गालिया देते हुए कहा कि तू बीच में क्यों आया है तथा वहीं पर तलवार लेकर खडे दिनेश, पूरन, सूरज ने तलवार तथा लाठी से मारपीट कर वेदू को घायल कर दिया। सिर पर तलवार मारने से नाक, कपाल व होंठ तक गहरी चोट लगने से उसे बहुत खूब बहने लगा। उसके बाद थाना कोतवाली पर मामले की रिपोर्ट लिखाई। जो अपराध के तहत मामला कायम हुआ। आहत का एक्सरे कराया गया। मामले में अनुसंधान कार्यवाही पूर्ण होने के बाद अपराध का अभियोग न्यायालय में पेश करने पर माननीय सत्र न्यायालय में उपार्जित हुआ।

      अभियोजन पक्ष के गवाहों की साक्ष्य हुई। दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के पश्चात विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश एम.के. भदकरिया ने अपना-18 पृष्ठीय निर्णय सुनाते हुये धारा 326 भादवि में मामला व सिद्ध पाया। अभियुक्तगण-हरिप्रसाद पूरन, दिनेश तथा सूरज राठौर, निवासी फारेस्ट कालोनी को प्रत्येक को तीन-तीन साल की कड़ी कैद तथा प्रत्येक आरोपी को अर्थदंड 3000 रुपये करते हुये कुल 21 हजार रुपये अर्थदंड का फैसला सुनाया गया।

      म.प्र. राज्य की ओर से मामले में अभियोजन का पक्ष रखते हुये युवा अपर लोक अभियोजक मनोज सक्सेना एड. द्वारा समर्थन किया गया।