सीहोर 15 अक्टूबर (नि.सं.)। दैनिक वेतन भोगियों के नियमितिकरण के संबंध में चुनाव आचार संहिता की घोषणा होने के पूर्व 13 अक्टूबर सायं उप सचिव एस.के.उपाध्याय मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा एक आदेश जारी कर दिया है जिसके तहत आदेश क्रमांक एफ 4-143200718-1 में कहा गया है कि नगरीय निकायों के दैनिक वेतन भोगी नियमितिकरण किये जाये। आदेश के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 16 कई 07 को विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। सभी निकाय पात्रता प्राप्त कर्मचारियों के प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी स्तर जैसे परिषदएमआईसी पीआईसी से पारित कर अनुमोदन हेतु विभाग को भेजे जावे। यह प्रक्रिया उन्ही निकायों में की जावेगी जिनका स्थापना व्यय 65 प्रतिशत से कम हो।
पूर्व अध्यक्ष अशोक सिसोदिया के कार्यकाल में परिषद ने उपरोक्त संबंध में एक प्रस्ताव पारित कर दिया था।