Thursday, August 28, 2008

हरिजन के घर पर पत्थरों से हमला करने वालों को 22 हजार का अर्थदंड

सीहोर 27 अगस्त (नि.सं.) । विद्वान विशेष न्यायाधीश लाल जी शर्मा ने विशेष प्रकरण क्र. 12007 में हरिजन के घर पर पत्थरों से हमला कर कवेलू तोड़फोड़ कर क्षति करने के मामले में सभी अभियुक्तगण को दंडित करते हुए 22000-रु. के अर्थदंड का फैसला सुनाया है।
अभियोजन की और से विशेष लोक अभियोजक के.के. शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना आष्टा के अपराध क्र. 45706 अंतर्गत धारा-294, 336,427, 506 एवं 147 भारतीय दंड विधान तथा 3 (1) (10) एससीएसटी पी.ए. एक्ट के मामले में जब घटना 111006 को शाम लगभग साढ़े7 बजे जब फरियादी बाबूलाल पैदल अपने घर की ओर जा रहा था तभी मोटर साइकिल पर आ रहे अभियुक्त तेजसिंह ने बाबूलाल को मां बहन की गालियां दी व जातिगत अपमानित किया उसके बाद सभी आरोपीगण जो कि संख्या 10 थे द्वारा फरियादी बाबूलाल के घर पर पत्थरों से अंधा-धुंध हमला करके कवेलू फोड़ दिये मकान क्षतिग्रस्त कर दिये। इस पथराव में बोदांजी को चोंटे आई, देवसिंह का मकान क्षतिग्रस्त हुआ सभी आरोपी तेजसिंह, सूरजसिंह, देवकरण, संतोष, बनेसिंह, सूरज श्रीवास्तव, हरिनारायण श्रीवास्तव, राजेन्द्र राकेश व रमेश एक राय ने होकर हमला किया। इस मामले की थाने पर रिपोर्ट कर मामले का अनुसंधान हुआ। विवेचना के बाद हरिजन कल्याण थाने से विशेष न्यायालय में मामला अभियोग पत्र पेश किया गया।
न्यायालय में अभियोजन ने अपने गवाह पेश किये। दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। विद्वान न्यायाधीश श्री लालजी शर्मा ने फैसला सुनाया व धारा 336 व 427 भादवि में सभी 10 आरोपीगण को दोषी पाते हुये उन्हें 22000- रु. के अर्थदण्ड का फैसला सुनाया। अर्थदण्ड न देने पर आरोपीगण को जेल भेजने का आदेश भी दिया गया। राज्य की ओर से के.के. शर्मा विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की।.


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