Wednesday, July 9, 2008

टक्कर मारने पर डेढ़ साल का कारावास

सीहोर 8 जुलाई (विधिसूत्र)। आपराधिक प्रकरण क्रमांक 9316 में निर्णय पारित करते हुए विद्वान न्यायायिक मजिस्ट्रेट श्री कुलदीप जैन ने अभियुक्त संतोष पुत्र शिवनारायण निवासी बिजलौन को दुर्घटना के मामले में धारा 279, 338 में दोषी सिध्द पाकर डेढ़ वर्ष के सश्रम कारावास कैद का फैसला सुनाया है।
अभियोजन की और से डीपीओ श्री व्ही.के.सिंघई ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 11 सितम्बर 2005 को ग्राम सेमरादांगी में एमपी04 एच.7032 वाहन को तेजी उतावले से चलाकर फरियादिया कस्तूरी बाई को टक्कर मारकर उसे गंभीर घायल करने पर मामला थाना कोतवाली पहुँचा। अनुसंधान हुआ न्यायालय में अभियोग पत्र विचारण हेतु पेश हुआ। अभियोजन ने गवाहों को पेश किया। दोनो पक्षों की अंतिम बहस सुनी गई। विद्वान न्यायाधीश श्री जैन ने साक्ष्य का सूक्ष्म अवलोकन किया व धारा 279, 338 भादवि में संतोष को दोषी पाकर सात पृष्ठीय निर्णय सुनाया।
विद्वान न्यायाधीश ने अपने फैसले में लिखा की सावधानी का अपवर्जन करते हुए किया गया कार्य उतावलेपन की कोटी में आयेगा। घटना के संबंध में परिस्थितियाँ स्वयं बोलती हैं का सिध्दांत लागू होता है। अत: धारा 279 में 6 महिने एवं 338 में 1 साल का सश्रम कारावास आरोपी को भुगतना होगा। पैरवी अभियोजन की तरफ से श्री व्ही.के.सिंघई डीपीओ ने की।