Thursday, July 3, 2008

मारपीट के आरोपी को एक साल की सश्रम कारावास

सीहोर 2 जुलाई (नि.सं.)। विद्धान विशेष न्यायधीश बालाजी प्रसाद शर्मा ने मारपीट करने के मामलें में विशेष क्रमांक-21-07 में आभयुक्त प्यारेमियां को एस साल की सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदंड का फैसला है।
मामले में अभियोजन की और से पैरवी करते हुये विशेष लोक अभियोजक के.के.शर्मा ने बताया कि जब फरियादी मोटर साइकिल से अपने गांव जा रहा था कि रास्ते में छिपें बैठे आरोपी प्यारेमियां ने पुरानी रंजिश पर से हाकी से हमला कर जगदीश को हाथ पैर व अन्य स्थानों पर हाकियों के वार से गंभीर मारपीट की उसका दाहिनें हाथ फेक्चर हो गया। मामले की रिर्पोट थाना नसरुल्लागंज के अपराधिक क्रमांक 352-06 पर दर्ज किया गया। अनुसंधान पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत हुआ। जहां से विचारण के लिये विशेष न्यायालय सीहोर के न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। अभियोजन ने अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की। बचाव कर्ता को बचाव का अवसर देने के बाद दोनो पक्षी की अंतिम बहस सुनी गई।
विद्धान विशेष न्यायाधीश श्री एल.पी.शर्मा. ने साक्ष्य का सूक्ष्मता से अवलोकन किया, व अंतिम बहस पर विचार करते हुये अभियुक्त प्यारे मियां निवासी नसरूल्लागंज लाड़कुई को धारा 325 भादवि के अपराध को दोषी पाया। एवं धारा-325 भादवि में एस साल की सश्रम कारावास एवं 500रूपये अर्थदंड का फैसला सुनाया। उल्लेखनीय है कि मामले में एक मात्र फरियादी तथा उसका चिकित्सीय साक्ष्य से मामला प्रमाणित होने के आधार पर अभियुक्त को सजा दी गई। अभियुक्त की और से पैरवी श्री के.के . शर्मा विशेष लोक अभियोजक सीहोर ने की है।