सीहोर 27 जून (नि.सं.)। जांच में उर्वरक के नमूने अमानक पाए जाने पर उसका य-विय, भण्डारण और स्थानान्तरण प्रतिबंधित किया गया है। इस सिलसिले में उप संचालक कृषि द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
उप संचालक कृषि श्री एन.एस. रघु ने बताया कि खरीफ वर्ष 2008-09 में गुण नियंत्रण के तहत परीक्षण एवं जांच उपरांत प्राप्त परिणाम के आधार पर न्यू महावीर स्टोन सप्लायर आष्टा के लिबर्टी उर्वरक लिमि. कंपनी का लाटबैच मांक 2362 उर्वरक एस.एस.पी 0-16 प्रतिशत मात्रा 20 टन जिसमें पी. 15.48 प्रतिशत एवं गुजरात नर्मदा वेली फर्टी.एण्ड केमि. लिमि. कंपनी का लाट बैच मांक डी.के.080206 उर्वरक नर्मदा फास 20:20:0 मात्रा 5 टन जिसमें एन.16.38 प्रतिशत, पी. 19.81 प्रतिशत पाया गया जो अमानक स्तर का है। इसके य-विय, भण्डारण और स्थानान्तरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
इसी तरह नायब ट्रेडर्स आष्टा के गोदावरी फास्फेट लि. का लाटबैच माक ए-115 उर्वरक एन.पी.के.