Thursday, April 24, 2008

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 10 हजार का दण्ड

आष्टा 23 अप्रैल (नि.सं.)। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट आष्टा श्री राजेश श्रीवास्तव द्वारा सत्र प्र.क्र . 1607 म.प्र. राय विरुध्द नफीस खां में निर्णय पारित करते हुए आरोपी नफीस खां पुत्र शकूर खां निवासी ग्राम बांदरिया डाल तहसील आष्टा को धारा 302 भादवि के आरोप में सिध्द दोष मानकर आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की राशि मृतक सुरेन्द्र के माता-पिता को प्रदाय किये जाने के आदेश भी निर्णय में दिया गया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी.एस. ठाकुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभियोजन का प्ररकण इस प्रकार था की घटना दिनाँक 31.12.06 को मृतक सुरेन्द्र रुपये वसूलने हेतु ग्राम नीलबड़ जा रहा था तभी ग्राम बांदरिया डाल आम रास्ते पर आरोपी नफीस ने अपने घर के सामने दिन के लगभग 2 बजे बहन को छेड़ने की पुरानी रंजिश के कारण मृतक के सीने में चाकू घोंप कर उसकी हत्या कर दी जिसे मृतक के भाई वीरेन्द्र ने मारते देखा एवं घर वालों को बताया जिनके पहुँचने पर सुरेन्द्र की मृत्यु हो गई थी। घटना की सूचना थाना सिध्दिकगंज को दूरभाष से प्राप्त होने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुँची तथा वीरेन्द्र द्वारा रिपोर्ट लिखाई जाने के पश्चात थाना सिध्दिकगंज में अपराध पंजीबध्द होकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय सीहोर को उपार्पित होने पर इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की और से 15 साक्षीगण के कथन न्यायालय में कराये जाने के पश्चात अभियुक्त कथन उपरांत उभयपक्ष की बहस श्रवण किये जाने के पश्चात विद्वान न्यायाधीश श्री राजेश श्रीवास्तव द्वारा बचाव पक्ष की इस दलील को अस्वीकार करते हुए कि ग्राम में साम्प्रदायिक वातावरण के कारण आरोपी को झूठा फंसाया है अभियोजन साक्ष्य का गंभीर एवं सूक्ष्म अवलोकन करते हुए विश्वसनीय मानकर आरोपी को दोष सिध्द मानते हुए दण्डित किया। प्रकरण में शासन की और से श्री बी.एस.ठाकुर अतिरिक्त लोक अभियोजक आष्टा द्वारा पैरवी की गई।