आष्टा 6 जनवरी (नि.प्र.)। सेल्समैन कैलाश मेवाड़ा जी की उचित मूल्य की दुकान दुपाड़िया चुपाड़िया में कार्यरत है के द्वारा आसपास के छ: गांव के रोशन कार्ड उपभोक्ताओं को खादय सामग्री नहीं मिलती एवं कैरोसीन 5 लीटर के स्थान पर 4 लीटर, गेहूं बी.पी.एल. उपभोक्ता को 20 के स्थान पर 16 किलों एवं अति गरीब उपभोक्ता को 33 किलों के स्थान पर 16 किलों गेहूं मिलता है। जिसके कारण उपभोक्तागण अत्याधिक परेशान होकर सोसायटी के चेयरमेन कुमेरसिंह मेवाड़ा के पास गये तथा चैरयमेन के पुत्र उप सरपंच ग्राम पंचायत टाण्डा एलकार मेवाड़ा ने सभी उपभोक्ताओं के साथ मिलकर श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय को अवगत कराया जिसमें महोदय ने स्वयं जाकर स्टाक का भौतिक सत्यापन करने पर 1.20 क्विंटल गेहूं पाया गया स्टाक रजिस्टर अनुसार 6.41 क्विंटल होना था कैरोसीन 275 लीटर के स्थान पर 100 लीटर पाया गया। वितरण रजिस्टरों का निरीक्षण करने पर पाया गया कि सभी उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर सेल्समैन द्वारा नहीं कराये जाते है। जांच सही पाये जाने पर म.प्र. (खादय पदार्थ) सार्वजनिक नागरिक पूर्ति स्कीम 1991 के तहत कंडिका 6 (5) 7 (4) 9 एवं 12 का स्पष्ट उल्लंघन है। जो आवश्यकता वस्तुत अधिनियम की धारा 3-7 के तहत दण्डनीय अपराध है। इस हेतु श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने तहसील कार्यालय से कारण बताओं नोटिस उक्त सेल्समैन के विरूद्ध जारी किया तथा समस्त उपभोक्ताओं द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी से यह अपील की गई की उक्त पदस्थ सेल्समैन कैलाश मेवाड़ा को तत्काल निलंबित किया जाये। अपील कर्ताओं में एलकार मेवाड़ा, कमल मालवीय, राजेश मालवीय, केदार मेवाड़ा, अक्रेसिंह मेवाड़ा, तरवर सिंह ठाकुर, बिजू मालवीय, देकवरण मालवीय, चडतीमल, मानसिंह जमादार, देवकरण मोची, धरम मेवाड़ा, ज्ञान सिंह मेवाड़ा, कैलाश टेलर शंकर टेलर आदि शामिल थे।