सीहोर 30 अक्टूबर (नि.सं.)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने श्यामपुर थाना दोराहा निवासी श्यामसिंह वल्द मोरसिंह ठाकुर और फारूख वल्द अली हसन तथा सीहोर बकरीपुल निवासी राजू बोयत वल्द मलखान, रानी मोहल्ला गंज निवासी नीरज वल्द रमेश राठौर और अन्नी उर्फ अनिल वल्द राम सिंह खटीक के खिलाफ म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें सीहोर जिला सहित जिले की सीमा से लगे अन्य जिलों से बाहर चले जाने के निर्देश दिए हैं। इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश में बताया गया है कि श्यामसिंह वर्ष 1991 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहा है। उसके खिलाफ मारपीट, बलवा, हत्या का प्रयास, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, सट्टा खिलाना जैसे गंभीर अपराध दर्ज किए जा चुके हैं। उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307, 341, 323, 294, 506, 147, 148 जैसे अनेकों मामले कायम किए जा चुके है। तकरीबन आठ बार जा.फौ 107, 116 की कार्यवाही किए जाने के बावजूद उसमें कोई सुधार नहीं आया। इसी तरह पुलिस प्रतिवेदन में फारूख को भी खतरनाक किस्म का आदतन अपराधी बताया गया जिसके खिलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा 363, 366, 379, 395, 397, 376, 341, 325, 294, 506 के मामले अनेकों बार दर्ज किए जा चुके हैं।
इसके अलावा दस बार उसके खिलाफ 107, 110, 116 जा.फौ. के इस्तगासे हो चुके हैं। राजू बोयत के खिलाफ भी अनेकों बार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324, 341, 323, 506, 294 147, 148, 353, 332 के मामले कायम किए जा चुके हैं। नीरज राठौर के अपराधिक रिकार्ड में 323, 294, 506, 452, 353, 332 भारतीय दण्ड विधान के मामले दर्ज है। यह जुआ सट्टे में लिप्त है। इसी तरह अन्नी उर्फ अनिल के आपराधिक रिकार्ड में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307, 201, 384 सहित 25 आर्म्स एक्ट के मामले शामिल हैं।
इन आदतन अपराधियों के अच्छे खासे आपराधिक रिकार्ड को देखते हुए लोक शांति बनाए रखने और विधान सभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर इनके खिलाफ म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।