Friday, October 31, 2008

31अक्टूबर से भरेंगे नामजदगी के पर्चे, वक्त रहेगा 11 से 3 बजे तक : आखिरी तारीख 7 नवंबर होगी

सीहोर 30 अक्टूबर (नि.सं.)। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा नामजदगी के पर्चे दाखिल करने का सिलसिला 31 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इसी दिन राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने पर्चे भरने का वक्त पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक का तय किया है। सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर हर दिन इसकी तयशुदा आखिरी तारीख 7 नवंबर तक पर्चे भरे जाएंगे। सीहोर जिले के विधानसभा क्षेत्र बुधनी के लिए जिला पंचायत अधिकारी को रिटर्निंग ऑफीसर बनाया गया है जिसके चलते बुधनी विधानसभा के नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय स्थित जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय में दाखिल होंगे। शेष विधानसभा क्षेत्रों आष्टा, इछावर और सीहोर के लिए संबंधित एस.डी.एम. रिटर्निंग ऑफीसर बनाए गए है जहां उनके स्थानीय कार्यालयों में ही नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जांएगे।

      चुनावी प्रक्रिया के पहले अहम हिस्से के बतौर नामजदगी के पर्चे भरे जाने का काम 31 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। नामांकन दाखिल करते वक्त उम्मीदवार द्वारा 5000 रुपए की सुरक्षा निधि जमा की जाएगी लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार को इसकी आधी रकम के बतौर केवल 2500 रुपए ही जमा करने होंगे। भले ही ये उम्मीदवार सामान्य सीट से ही चुनाव लड़ें।

      नामांकन दाखिल करते वक्त रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अफसर की तयशुदा जगह पर 100 मीटर के दायरे में उम्मीदवारों के साथ तीन से ज्यादा गाड़ियों और उम्मीदवार समेत अधिकतम पाँच लोगों के प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। पर्चा उम्मीदवार द्वारा खुद या उसके प्रस्तावक द्वारा पेश किया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार द्वारा उसी निर्वाचन क्षेत्र में उसके या उसकी तरफ से अधिकतम चार पर्चे भरे जाएंगे। इसी तरह किसी भी उम्मीदवार द्वारा दो से ज्यादा संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से पर्चे नहीं भरे जा सकेंगे।

      उम्मीदवार को चुनाव में यदि किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य के राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया जा रहा है तो नामांकन के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र का ही एक मतदाता उसका प्रस्तावक होगा। लेकिन, यदि उम्मीदवार किसी पंजीकृत पर गैर मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़ा किया जाता है या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ता है तो उसके प्रस्तावकों की संख्या 10 होगी और इनका उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी होगा। नामांकन पत्र संशोधित फार्मों में भरे जाएंगे जो रिटर्निंग अफसर देंगे।

             इन्हें दाखिल करने का सिलसिला 31 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होते ही शुरू हो जाएगा। एक शपथपत्र का प्रारूप, चुनाव संचालन नियम और आयोग के निर्देश की प्रतियाँ भी उन्हें दी जाएंगी।

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