Monday, September 1, 2008

त्यौहारों की झांकी में अस्थायी कनेक्शन के लिये घरेलू दर पर कनेक्शन मिलेगा

सीहोर 31 अगस्त (नि.सं.)। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेश उत्सव एवं अन्य त्यौहारों के दौरान धार्मिक पंडालों एवं झांकियों में बिजली साज साा कम्पनी से नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन लेकर करें। कंपनी ने बताया है कि विद्युत प्रदाय मीटरीकृत होगा।
विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन हेतु लागू घरेलू दर पर की जाएगी तथा तदानुसार कम्पनी में राशि जमा कराना होगी। इसके लिए आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा करा कर पक्की रसीद प्राप्त की जाना चाहिये। मध्यप्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने कहा है कि बिजली उपभोक्ता गणेश उत्सव समितियां गणेश चतुर्थी,अनंत चतुर्दर्शी, दुर्गोउत्सव और अन्य धार्मिक त्यौहारो के मौके पर आयोजन में धार्मिक पंडालों झांकियों में विद्युत साज सजावट हेतु कम्पनी के निकटतम वितरण केंद्र सहायक अभियंता के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में सही,संयोजित विद्युत भार दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन हेतु आवेदन आवश्यक रूप से प्रस्तृत करें। कंपनी ने कहा है कि धार्मिक उत्सव समितियों उपभोक्ताओं को एक लिखित आश्वासन देना होगा कि आवेदित विद्युत भार अधिक का उपयोग नही करेंगे तथा लायसेंसी विद्युत ठेकेदार से ही करवायें।
उपभोक्ताओं कहा गया है पण्डाल में अच्छे प्रतिरोधक क्षमता वाले ही तारों का उपयोग करें। जोड़ो पर सही प्रकार के इन्सुलेशन टेप लगायें। तारों को परदे तथा लकडी क़ी सामग्री से दूर रखें। मध्य विद्युत वितरण कम्पनी ने आग्रह किया है कि आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज सज्जा के लिए नही करें। निवेदन किया गया है कि अनाधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग नही किया जाए। मध्य प्रदेश क्षेत्र कपंनी ने संचेत किया है कि अधिक भार ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका रहती है इसी प्रकार पारेषण एवं वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना का खतरा रहता हैं।
त्यौहार समितियों को कहा गया है कि अनधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोग कर्ता एवं जिस ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार अनधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार का लायसेंस भी निरस्त हो सकता है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के भोपाल क्षेत्र एवं ग्वालियर क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह है कि झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज साा में विद्युत सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें।