सीहोर 24 सितंबर (नि.सं.)। आज विशेष न्यायाधीश श्री लालजी शर्मा ने एक महत्वपूर्ण मामले में रिजवान पुत्र इकबाल एवं गफार हुसैन पुत्र शोकत हुसैन निवासी गंज खाबरी अब्बल थाना बिलारी जिला मुरादाबाद उ.प्र.को मृतक शाहिद हुसैन की हत्या का दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं रूपये 1000-रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अपर लोड अभियोजक अनिल शर्मा के अनुसार दिनांक 25.11.07 को महेश यादव की सूचना पर से थाना कोतवाली मे एक अज्ञात व्यक्ति का सिर विहीन शव हत्या कर लाकर बोरे में बंद कर मिटटी का तेल डालकर आग लगा दिया को बरामद किया गया एवं थाने द्वारा अज्ञात आरोपीगण के विरूद्ध धारा 301,201, 120, बी.भा.व.वि.का अपराध पंजीबद्ध किया।
विवेचना मे उपरोक्त शव की पहचान शाहिद उर्फ छोटे खां पुत्र जाकिर हुसैन निवासी ग्राम खाबरी थाना बिलारी उ.प्र.के रूप मे की गई अनुसंधान मे आरोपीगण से पूछताछ करने पर आरोपीगण ने बताया कि मृतक 22.11.06 को उधारी का पैसा वसूलने सीहोर आया था तथा आरोपीगण ने प्लान बनाया कि मृतक के आने पर जान से खत्म कर देगे मृतक जब दिनांक 23.11.06 को आरोपीगण के साथ कमरे में गहरी नींद में सो रहा था तब ही आरोपीगण ने प्लान बनाया कि मृतक की गरदन को खंडासे से काट कर अलग कर दिया तथा मृतक की हत्या करने के बाद दूसरे दिन उसका सिर कपड़े, बेग, चप्पल को दरी, चादरों के बीच रख कर गठान बनाकर बस से इछावर लेकर गये ।
जहां से साईकल खरीद कर सायकल पर गठान लगाकर मिट्टी का तेल खरीदा एवं ग्राम बोरदी थाना इछावर जंगल में गठान को तेल डालकर आग लगा दी एवं जुर्म की रात 4 बजे बिना सिर के शव को सायकल से बोरे में भरकर नदी किनारे ले जाकर आग लगा कर नष्ट कर दिया तथा सायकल को नदी में फेंक दी।
विवेचना के दोरान आरोपीगण से हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किये गये। अभियोजन ने न्यायालय में अपने पक्ष समर्थन में संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत की न्यायालय में संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने के उपरांत आरोपीगण को मृतक शाहिद हुसैन की हत्या से दोषी पाते हुये आजीवन कारावास की सजा एवं 1000 रुपये का अर्थदंड तथा साक्ष्य नष् करने में धारा 20 में 3 वर्ष का कारावास की सजा से दंडित किया अभियोजन की ओर से अनिल शर्मा अपर लोक अभियोजक ने की।