सीहोर 24 मई (नि.सं.)। जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में सुरेश पुत्र सुन्दरलाल निवासी ग्राम सिराड़ी तहसील व जिला सीहोर को विपक्षी म.प्र. विद्युत मण्डल द्वारा दिया गया। 10 मार्च 2007 का राशि 15138 रुपये बिल निरस्त कर तीन माह के अंदर परिवादी का विद्युत कनेक्शन स्थापित करने के आदेश प्रदान किये साथ में 1 हजार परिवाद व्यय स्वरुप दिलाये जाने के आदेश पारित किये हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक परिवादी ने विपक्षी के कार्यालय में 1146 रुपये तीन हार्स पावर का कनेक्शन प्राप्त करने के लिये जमा किये थे। विपक्षी ने यह आश्वासन दिया था कि जैसे ही पोल गाड़ने का बजट आ जायेगा हम पोल गाड़कर कनेक्शन चालू कर देंगे। परन्तु विपक्षी ने पोल खड़े नहीं किये ना ही कनेक्शन दिया एवं इसके बावजूद परिवादी को अनावेदक ने 15168 रुपये का विद्युत बिल दिया जिससे परिवादी को आश्चर्य हुआ कि जब विद्युत कनेक्शन चालू किया ही नहीं तो उक्त राशि का बिल कैसे दे दिया। तब आवेदक ने अपने अधिवक्ता जी. डी.बैरागी से सलाह लेकर उपभोक्ता फोरम में आवेदक प्रस्तुत किया। विपक्षी विद्युत मण्डल ने उक्त आवेदन का जबाव प्रस्तुत किया। जिला उपभोक्ता फोरम के विद्वान अध्यक्ष ए.के.तिवारी, सदस्य श्री अम्बादत्त भारती सदस्या श्रीमति शकुन विजयवर्गीय ने दोनो अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण कर एवं रिकार्ड का अवलोकन कर आदेश पारित किया कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिया गया। बिल 10 मार्च 07 धनराशि रुपये 15168 का निरस्त किया गया है एवं परिवादी का विद्युत कनेक्शन तीन माह के अंदर स्थापित करने का आदेश पारित किया एवं 1 हजार परिवाद व्यय स्वरुप अदा करें। आवेदक की और से प्रकरण में पैरवी अधिवक्ता जी.डी. बैरागी ने की।