सीहोर 11अप्रैल (नि.सं.)। प्रदेश सरकार द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू कराने के चलते कलेक्टर श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह ने सूखाग्रस्त तहसील सीहोर के 13 ग्रामों में जरूरतमंदों को रोजगार मुहैया कराने और अधोसंरचना के सदृढीकरण के लिए 39 लाख 30 हजार रूपयों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इस सिलसिले में कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जारी स्वीकृति के मुताबिक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सीहोर द्वारा दी गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार 13 गांवों में कराये जाने वाले कार्य के लिए 39 लाख 30 हजार की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इसके तहत ग्राम वनखेड़ा में विद्युत आफिस से पीपल के पेड़ तक पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 2 लाख, ग्राम रसूलपुरा पीपलखेडा गऊघाट से रसूलपुरा हिनो. पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 2 लाख 18 हजार, ग्राम लसूड़ियाखास में लसूडिया खास से खेड़ा तक मिट्टी मार्ग निर्माण के लिए 2 लाख 14 हजार, ग्राम लसूड़ियाखास में पाल सुदृढीकरण कार्य के लिए 1 लाख 15 हजार, ग्राम ग़ढीवगराज में पारूवा से माताजी तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के लिए 4 लाख 96 हजार, ग्राम पाटन में मुख्य सडक से पाटन तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के लिए 3 लाख 32 हजार, और ग्राम साकला में साकला से कालूखेड़ी तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के लिए 3 लाख 9 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।
इसी प्रकार ग्राम सुआखेड़ी में सुआखेड़ी से अजमतनगर तक पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 4 लाख 96 हजार, ग्राम आछारोही में आछारोही कुण्डी से पार्वती नदी तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के लिए 4 लाख 82 हजार, ग्राम बिजौरा में गणेश मंदिर से बिजौरा तक मिट्टी मार्ग कार्य के लिए 1 लाख 92 हजार, ग्राम राबियाबाद में स्कूल से अमरसिंह के घर तक एक किलोमीटर के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के लिए 2 लाख 22 हजार, ग्राम दोराहा में ग्रेवल रोड़ निर्माण कार्य के लिए 2 लाख 96 हजार, और ग्राम बमूलियापुरा में बमूलियापुरा से बेरागढखुमान तक पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 3 लाख 58 हजार रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। निर्माण कार्य के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को क्रियान्वयन एजेन्सी बनाया गया है।
जारी प्रशासकीय स्वीकृति की शर्तों में कहा गया है कि कार्य स्थल का बाकायदा मानचित्र तैयार कराया जाकर कार्य प्राक्कलन और प्रशासकीय स्वीकृति के मुताबिक कराए जांएगे। निर्देश दिए गए हैं कि प्रदान की गई स्वीकृति से अधिक व्यय नहीं किया जाए। इस कार्य में मशीनों का उपयोग कतई नहीं किया जायगा। मंजूर की गई राशि का 75 फीसदी भाग मजदूरी पर व्यय किया जायगा। मजदूरी का भुगतान श्रम आयुक्त द्वारा कृषि नियोजन में लगने वाले अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित दर पर किया जायगा। राहत कार्य में मजदूरी का भुगतान टॉस्क बेसेस पर करने की ताकीद की गई। मजदूरी के रूप में तीन किलो खाद्यान्न प्रति मानव दिवस तथा शेष मजदूरी का भुगतान नकद किया जायगा। यह सुनिश्चित करने की ताकीद की गई है कि मजदूरी का भुगतान नियमित रूप से निर्धारित समयावधि में हो।
भुगतान के दस दिन से अधिक लम्बित रहने की दिशा में संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायगी। मजदूरों की सूची और भुगतान का विवरण पंचायत के दृश्य पटल पर चस्पा किया जायगा। कार्य स्थानीय मजदूरों से कराने और कम उम्र के बाल श्रमिकों को रोजगार में नहीं लगाने की ताकीद की गई है। गौरतलब है कि जिले की तहसील सीहोर को सूखा प्रभावित तहसील घोषित किया गया है जिसमें राज्य सरकार द्वारा राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए गए है।