Wednesday, November 19, 2008

डकेती के मामले में आरोपी गण को दोषी पाकर 7-7 वर्ष की सजा

सीहोर 19 नवम्बर (नि.सं.)। विद्वान सत्र न्यायाधीश श्री ए.एच.एस. पटेल सीहोर ने थाना अहमदपुर के अपराध क्रमांक 5707 के तहत बने सत्र परीक्षण में धारा-452 भादवि के तहत दोषी पाकर आरोपीगण को सात-सात साल की सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 7-7 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में राज्य की पैरवी ओ.पी. मिश्रा एडवोकेट लोक अभियोजक द्वारा की गयी।

      मामले में लोक अभियोजक के अनुसार दिनांक 14 अप्रैल 07 की मध्य रात्रि में ग्राम बरखेडी थाना अहमदपुर निवासी प्रतापसिंह-मायाराम लोधी के निवास पर अज्ञात 6 लोगों ने डकैती डालने की नियत से बंदूक एवं धारदार हथियार के साथ हमला कर प्रतापसिंह को दालानप में व कमरे में सो रहे मायाराम व अंदर के मरे में सो रहे श्रीराम व उसकी पत्नी रामकली के साथ मारपीट कर सोने चांदी के गहने उतरवा लिये तथा घर में रखी अन्य सोना-चांदी की रकमें व नगदी के बारे में पूछताछ कर अन्य रकमों के साथ तीन हजार रुपया नगद भी आरोपीगण अपने साथ ले गये।

      फरियादी रामकली की रिपोर्ट पर थाना अहमदपुर में मामले का अपराध पंजीबद्ध हुआ। विवेचना में लेकर अभियोगपत्र सात अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत हुआ जहां से मामला उपार्जित होकर सत्र न्यायालय को प्राप्त हुआ जहां से मामला उपार्जित होकर सत्र न्यायालय को प्राप्त हुआ। अभियोजन की ओर से 14 साक्षीगण के बयान न्यायालय में कराये, बयाप पक्ष में 5 गवाहों को प्रस्तुत कर उनकी गवाही कराई।

      दोनों पक्षों की अंतिम बहन श्रवण की जाकर विद्वान सत्र न्यायाधीश श्री ए.एच.एस. पटेल ने निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण भारत पुत्र कैलाश, गुडडू पुत्र फूलसिंह, हरीराम उर्फ हरिया पुत्र-रामस्वरूप, तीनों निवासी टेकपुर तहसील बेरसिया जिला -भोपाल को धारा 395 भादवि में दोषी पाकर आरोपीगण उक्त तीनों को 5-5 साल के सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपये क अर्थदण्ड से दंडित किया एक अन्य आरोपी जगन्नाथ को धारा 412 भादवि में दोषी पाकर 3 साल का सश्रम कारावास पांच हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है।

      अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड राशि जमा करने पर घायल प्रतापसिंह, मायाराम, श्रीराम व रामकलीबाई को 5-5 हजार रुपये क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रतिकर दिलाने के भी आदेश माननीय न्यायाधीश श्री पटेल ने दिये हैं। प्रकरण में आरोपीगण गिरीश सोनी, लल्लू र्ऊ लालचंद व रघुवीर को साक्ष्य अभाव में बरी किया। अभियोजन की ओर से मामले में श्रोमप्रकाश मिश्रा एडवोकेट, लोक अभियोजक द्वारा की गई।

 

 

जिला बदर कार्यवाही की सर्राफा व्यापारियों द्वारा घोर निंदा

      आष्टा 19 नवम्बर (नि.प्र.) । पार्षद रवि सोनी पर जिला प्रशासन द्वारा जिला बदर की कार्यवाही की घोर निन्दा सराफा व्यापारी संघ आष्टा ने की है।

      सदैव समाज हित, जनहित एवं पीड़ितों शोषितों, पशुधन एवं नगर के प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करने वाले वार्ड नं. 16 के सक्रिय पार्षद नेता प्रतिपक्ष, जनभागीदारी समिति महाविद्यालय के अध्यक्ष स्वर्णकार समाज के पूर्व अध्यक्ष रवि सोनी को सिर्फ इस बात पर जिला प्रशासन द्वारा जिलाबदर की कार्यवाही की गई हैं।

      जिला प्रशासन ने जो कार्यवाही श्री सोनी पर की है इसके लिये सर्राफा व्यापारी संध आष्टा कड़े शब्दों में जिला प्रशासन की घोर निन्दा करता है और प्रशासन से निवेदन करता है कि रवि सोनी पर लगाये गये समस्त निराधार आरोपों को वापस कर यह गलत कार्यवाही रोकी जाना चाहिये, नहीं तो इस समाज में आगे से भलाई करने वाले समाजसेवी चेहरे विलुप्त होते नजर आऐंगे। अगर इस कार्यवाही को नहीं रोका गया तो आष्टा नगर के समस्त व्यापारिक संस्थान एवं बाजार को अनिश्चित कालिन बंद कर अपना रोष प्रकट करेंगे।

  

अस्पताल में जाने का रास्ता बंद होने से परेशान मरीज

      आष्टा 19 नवम्बर (नि.प्र.)। पूर्व में जिस स्थान पर निर्माण कार्य को लेकर सिविल अस्पताल परिसर के अन्दर रेन्ज के सामने के छोटे रास्तें में बन्द करने के जो प्रयास किये जा रहे थे उसका कड़ा विरोध होने पर उस वक्त जो निर्माण कार्य रोक दिया था लेकिन अब पुन: उस स्थान पर यूनानी औषधालय के लिए भवन निर्माण का कार्य शुरु हो गया है और रेन्ज के सामने से आष्टा नगर के जो मरीज और उनके परिजन अस्पताल में जाते थे वो रास्ता बन्द कर दिया गया है जिसको लेकर नागरिकों में नाराजगी है। नाराज लोगों का कहना है कि नगर का मरीज व परिजन रेन्ज के सामने जो छोटा रास्ता था उससे अस्पताल में पहुंच जाते थे लेकिन कुछ लोगों ने इस रास्ते को बन्द करने का जो प्रतिष्ठा का प्रश् बना लिया था पूर्व में तो रुक गया था लेकिन अब अचार संहिता का फायदा उठाते हुए तुरन्त कार्य शुरु करवा कर उक्त रास्ता बंद कर कार्य शुरु करवा दिया है उस बन्द किया रास्ता आमजन के लिए परेशानी का कारण बनेगा वही अब मरीजों को लम्बा घूमकर जाना पड़ेगा।

 

जमीन बेचने की बात को लेकर प्राणघातक हमले में एक घायल

      जावर 19 नवम्बर (नि.सं.)। थाना क्षेत्र के ग्राम मुरावर में रविवार की दोपहर को जमीन बेचने की बात को लेकर परिवार के तीन सदस्यों ने एक युवक पर प्राणघातक हमला कर घायल कर दिया घायल युवक को उपचार हेत भोपाल भेजा गया है।

      जानकारी के अनुसार ग्राम मुरावर निवासी सुनीता बाई का पति रामप्रसाद मालवीय अपनी पत्नी के साथ कालोनी वाले मकान में रहता है तथा दूसरी पत्नी रम्भा बाई गांव में रहती है। रम्भा बाई को उसका लडका बलवान 15 दिन पूर्व मारपीट किया था जिस पर रामप्रसाद रंभा बाई को कालोनी वाले मकान पर लाया था। रामप्रसाद ने अपनी पत्नी सुनीता को बताया था कि लडका मां को मारता है मैं अपने हिस्से की जमीन बेचूंगा। बताया जाता है कि रविवार के दिन 1 बजे रामप्रसाद अपने खेत पर जा रहा था तभी उसकाभाई मोती लड़का बलवान तथा मोती की पत्नि चिन्ता बाई कुल्हाड़ी, लाठी व दराता लेकर आये व रामप्रसाद पर प्राणघातक हमला कर घायल कर दिया। रामप्रसाद की पत्नी सुनीता बाई जब उसे बचाने गई तो मोती ने उसके साथ भी मारपीट की। घटना की रिपोर्ट पर जावर पुलिस ने इन तीनों के विरूद्ध भादवि की धारा 307, 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।