Thursday, November 6, 2008

बिना अनुमति प्राप्त 13 वाहनों के विरुध्द कार्यवाही

सीहोर 5 नबम्बर (नि.सं.)। विधान सभा क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान बिना अनुमति प्राप्त 6 चार पहिया वाहनों एवं 7 मोटर सायकिलों के विरूध्द कार्यवाही करते हुए उन्हें जप्त कर लिया गया।

      एस.डी.एम. एवं रिटर्निंग आफीसर श्री चन्द्रमोहन मिश्र ने बताया कि बिना अनुमति प्राप्त 13 वाहन मालिकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही करते हुए अपराध पंजीबध्द किया गया है।

      चार पहिया वाहनों में वाहन मांक एमपी-09-जी-8488 (टाटासुमो), एमपी-05-एसी-0496 (मारूतिवेन),एमपी09-एच-9150 (मारूतिवेन), एमपी38-8449 (ट्रेक्स), एमपी09-व्ही-3744 (टबेरा),    और एमपी20-टी-5446 (ट्रेक्स) शामिल है। जिन 7 मोटर सायकलों के विरूध्द कार्यवाही की गई है उनमें मोटर सायकल मांक एमपी-04-एमजे-9404, एमपी-37-एमए-4830, एमपी-04-एमएच-4599, एमपी-37-एमए-1107, एमपी-04-बीए-2538, एमपी-37-एमए-3713 और एमपी-37-एनसी -0690 शामिल है। वाहन मांक एमपी09-एच-9150 (मारूतिवेन) को इंदौर नाके के नजदीक बिना अनुमति का पाए जाने पर जप्त किया गया है। जिले में विधानसभा चुनाव 2008 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी.पी. आहूजा ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि आचार संहिता के उल्लंघन पर तत्काल कार्यवाही की जाये।


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