Sunday, October 26, 2008

हसीब और हरपाल ठाकुर का जिला बदर, राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई

        सीहोर 25 अक्टूबर (नि.सं.)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जुम्मापुरा आष्टा निवासी हसीब वेग वल्द हबीब वेग और हरपाल ठाकुर वल्द कोकसिंह निवासी सुभाष नगर को जिला बदर कर दिया है। दोनों ही आदतन अपराधियों को शांति व्यवस्था के लिए खतरनाक साबित होने और विधानसभा चुनाव में अपराध घटित करने की आशंका के मद्देनजर सीहोर जिले से लगे अन्य सीमावर्ती जिलों की सरहद से एक साल के लिए बाहर चले जाने के निर्देश दिए गए है। इस सिलसिले में जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।

      जारी आदेश में खुलासा किया गया है कि हसीब बेग मारपीट करने का आदी है जिसके खिलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा 341, 347, 294, 353, 506 और जा.फौ. की 323, 427, 107, 116, 151 और 110 के मुकदमें दर्ज हैं। पुलिस की ओर से पेश प्रतिवेदन में साफ लिखा गया है कि यह व्यक्ति कभी भी सांप्रदायिक भावना भड़काकर फसाद के हालात पैदा कर सकता है। हमेशा कोई न कोई आपराधिक वारदात को अंजाम देते रहना इसकी आदत में शामिल है जिसे देखते हुए इनके खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही बिल्कुल जरूरी है।

      आदेश में हरपाल ठाकुर को भी मारपीट और झगड़ा करने का आदि बताया गया है जिसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 147, 294, 323, 306, 241 और जा.फौ. की धारा 151, 107, 116 के अनेकों मामले कायम हैं। पुलिस द्वारा पेश किए गए प्रतिवेदन में इसे खतरनाक किस्म का आदतन अपराधी बताया गया है। अनेक आपराधिक गतिविधियों में लिप्त बताते हुए उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई पुलिस की ओर से प्रस्तावित की गई।

      कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा दोनों मामलों पर संजीदा तरीके से गौर करते हुए इन व्यक्तियों के खिलाफ पहले से की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों की संपूर्ण जानकारी हासिल की गई। यह यकीन होने पर कि दोनों ही व्यक्ति शांति व्यवस्था के लिए खतरा हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान इन लोगों द्वारा साम्प्रदायिक घटना या अपराध घटित किया जा सकता है।

      इन्ही सब हालातों के चलते कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने पूरा इत्मीनान कर इनके खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा के तहत सीहोर जिला सहित जिले की सरहद से लगे जिलों भोपाल, शाजापुर, राजगढ़, देवास, रायसेन, होशंगाबाद और हरदा की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिए 48 घंटे के भीतर बाहर चले जाने के निर्देश दिए हैं।