सीहोर 20 अगस्त (नि.सं.) नगर पालिका परिषद सीहोर के स्वामित्व के फ्रूट मार्केट एवं पावर हाउस चौराहा स्थित काम्पलेक्स की दुकानों पर लंबित बकाया जमा नहीं कराने को लेकर नगर पालिका परिषद द्वारा समय-समय पर बकायादारों को बिलनोटिससूचना पत्र जारी किये गये है तथा तालाबंदी भी की गई। समाचार पत्रों के माध्यम से बकायादारों को बकाया राशि जमा कराने के संबंध में अंतिम चेतावनी दी गई है। इसके उपरांत भी उक्त बकायादारों द्वारार बकाया जमा नहीं कराया गया परिणाम कि जिन बकायादारों को बार-बार सूचना देने तथा समाचार पत्रों के माध्यम से अंतिम चेतावनी देने उपरांत भी बकाया जमा नहीं कराने की दशा में परिषद द्वारा आवंटन निरस्त कर दुकान निकाय आधिपत्य में ले ली गई तथा उनकी पुन: नीलामी की कार्यवाही की जावेगी। इसी प्रकार नेहरू पार्क, संजय टाकीज, न्यू बस स्टेण्ड, कोतवाली चौराहा पुराने बस स्टेण्ड मछलीपुल चौराहा, लुनिया चौराहा, तहसील चौराहा तथा भोपाली फाटक स्थित काम्पलेक्सों की दुकानों के दुकान किरायेदारों पर रूपये 10000- रुपये से अधिक किराया बकाया है वे एक सप्ताह के अंदर समस्त बकाया जमा नहीं कराते है तो दुकानों में तालाबंदी की जावेगी तथा इन किरायेदारों के आवंटन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
इसी प्रकार शहर के बड़े-बड़े बकायादार जिन पर सम्पत्तिकर सहित समेकित कर शिक्षा उपकर जलकर की राशि अधिक बकाया है वे उक्त करों की बकाया राशि जमा नहीं कराते है तो उनके विरूद्ध म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत बिल या नोटिस सूचना जारी की जा रही है सूचना तामिल उपरांत समयावधि में बकाया की राशि जमा नहीं कराते है तो समाचार पत्रों तथा सार्वजनिक चौराहे स्थानीय डिस्क चैनल पर बकायादारों के नाम प्रकाशित किये जाकर उक्त प्रावधानों के अंतर्गत वैध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिये संबंधित व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होंगे।
अत: निकाय के समस्त बकायादारों से अनुरोध है कि निकाय का बकाया जमा कराकर एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें तथा होने वाली कार्यवाही से बचे।