सीहोर 4 अक्टूबर (नि.सं.)। सब डिवीजन सीहोर के किसी भी थाना क्षेत्र में अब कोई भी व्यक्ति अनजान किराएदार नहीं रख सकेगा और न ही अपने दुकान में कोई ऐसे व्यक्ति को काम पर रखेगा जिसे वह मुकम्मल तरीके से पहचानता नहीं हो। इस सिलसिले में सीहोर एस.डी.एम.श्री चन्द्रमोहन मिश्रा द्वारा दण्ड प्रयिा संहिता में निहित प्रावधानों के तहत आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश के तहत अब सीहोर अनुभाग में कोई भी मकान मालिक और दुकानदार अपने मकान अथवा दुकान पर बिना पुलिस सत्यापन (बेरीफिकेशन) अथवा थाने में सूचना दिए बगैर किसी भी व्यक्ति को अपने मकान में किराये से और अपनी दुकान में कार्य पर नही रख सकेगा। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस आदेश का उगंघन किया जाता है तो उनके विरूध्द नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
गौरतलब है कि देश और प्रदेश में बढ रही आतंकवाद की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने अनुभाग सीहोर में ऐसे मकान मालिकों एवं दुकानदारों को आगाह किया जाना आवश्यक समझा है कि वे अनजान व्यक्ति को किरायेदार न बनाए और न ही दुकान पर रखे जिससे आपराधिक एवं आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए आतंकवादी फर्जी नामों के सहारे विभिन्न स्थानों पर शरण नही ले पाएं। ऐसी परिस्थितियों मे निवासरत किरायेदारों एवं घरेलू अथवा दुकानों में कार्य करने वाले नौकरों के संबंध में पूर्ण विवरण अपने क्षेत्र के थाने को प्रस्तुत करें ताकि उनके आचार एवं व्यवहार का परिचय किया जा सके।