Saturday, October 18, 2008

बिन पूछे दीवार पर नारा लिखना पड़ेगा महंगा

सीहोर  17 अक्टूबर (नि.सं.)। विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम अपना असर दिखायगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी.पी. आहूजा द्वारा अधिनियम को कारगर तरीके से लागू करने के लिए पुलिस अधीक्षक सहित समस्त जिला प्रमुख, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), समस्त तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जरूरी आदेश दिए गए हैं। राजपत्र में प्रकाशित अधिनियम की प्रति अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए यह ताकीद की गई है कि वह अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों  कर्मचारियों को आदेश से अवगत कराएं तथा उसका गंभीरता से पालन सुनिश्चित करें।

हो सकता है एक हजार

तक का जुर्माना

      मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट उगेख है कि %कोई भी संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर उसे विरूपित करेगा तो वह 1000- एक हजार रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।

नारा लिखा तो वो आकर मिटा देंगे

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी.पी.आहूजा द्वारा मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम की धारा 5 के तहत आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलीफोन के खंबों पर झंडियाँ लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय संपत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारें मिटाने के लिए जिले के प्रत्येक थाने में लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता तैनात रहेगा। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थायी गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे। यह लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता टीआई  थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में कार्य करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने के लिए और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थाने का एक सहायक उप निरीक्षक (पुलिस), मुख्यालय पटवारी एवं स्थानीय निकाय का एक कर्मचारी होगा। इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाये जिस पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा रहेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को लोक संपत्ति को विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे- गेरू, चूना, कूची, बांस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जाये। यह लोक संपत्ति संरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक टीआई  थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक संपत्तियाें को विरूपित होने से रोकेगा।

बिना पूछे लिखा तो चालान होगा

      यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जाँच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे।

थाना प्रभारी कार्यवाही करेंगे

      यदि किसी राजनैतिक दल अथवा चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी द्वारा शासकीय  सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित किया जाता है तो संपत्ति के स्वामित्व वाला विभाग के स्थानीय मुख्य अधिकारी इसकी तत्काल विडियोग्राफी कराकर संबंधित विरूपणकर्ता के विरूध्द निकटतम थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायेंगे।

      थाना प्रभारी लोक संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबध्द करेंगे तथा शिकायत की जाँच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे। थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में भेजेंगे।