Thursday, September 18, 2008

शादी का लालच देकर अपहरण करने के अपराधी को कारावास

सीहोर 17 सितम्बर (नि.सं.) शादी का लालच देकर एक युवती को भगाकर ले जाने वाले मुल्जिम मन्नूलाल निवासी नोनीखेडी क़ो माननीय अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा ने धारा-363 के तहत दोषी पाकर एक साल की सख्त सजा व एक हजार रुपये अर्थदण्ड किया। मामले में शासन की पैरवी रविप्रकाश पारे अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।

अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुये अपर लोक अभियोजक रविप्रकाश पारे द्वारा बताया गया कि संक्षिप्त में अभियोजन की कहानी इस प्रकार रही कि घटना 1 मई को अभियुक्त मन्नूलाल निवासी नोनीखेडी ने अभियोक्त्री को शादी का लालच देकर उसे बहला-फुसलाकर जबरन अपने साथ ले गया और उसके साथ बलात्संग किया मामले में युवती के परिजनों ने रिपोर्ट लिखाई तथा अपराध क्र0 8908 कायम कर सत्र परीक्षण क्र0 6108 दर्ज किया।

न्यायालय में विचारण के दौरान गवाहों के बयान हुये। बचाव पक्ष को साक्ष्य का अवसर दिया। दोनों ही पक्षों की अंतिम तर्क चुने गये तथा निर्णय विद्वान न्यायाधीश श्री आलोक कुमार वर्मा (द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश) सीहोर ने धारा-363 भा.द.वि. का अपराध के लिये अभियुक्त मन्नूलाल को दोषी पाया।

अपने 12 पृष्ठीय निर्णय में अभियुक्त को धारा 363 में एक साल सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपये हर्जाना का फैसला सुनाया।

पैरवी शासन तरफ से रवि प्रकाश पारे ए.जी.पी. द्वारा की गयी।