Tuesday, August 12, 2008

मकान में आग लगाकर क्षति पहुँचाने वाले को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

सीहोर 11 अगस्त (नि.सं.)। सत्र न्यायाधीश महोदय श्री एच.एस.पटेल ने थाना इछावर में अपराध क्रमांक-20-2008 के सत्र प्रकरण क्रमांक-34-08 में आरोपी केवलराम आ.रामलाल नि अपरखाल थाना इछावर को फरियादी देवनारायण उर्फ बबलू आ.धासीराम सैंधव नि उमरखाल के रहवासी मकान में आग लगाकर क्षति पहुचाने के आरोप में धारा-436 भादवि का दोषी पाकर तीन वर्ष का कारावास एवं तीन हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

लोक अभियोजक श्री ओ.पी. मिश्रा के अनुसार 18.1.08 को रात्रि में 2 बजे फरियादी देवनारायण के कुए पर बने सात म्यान वाले मकाने में आरोपी केवलराम ने घास के पूले में आग लगाकर आर्थिक क्षति पहुचाई थी।

फरियादी की रिर्पोट पर प्रकरण पंजीबद किया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय में पेंश किया गया। अभियोजन की और से चार साक्षी गण एवं बचाव पक्ष की और से दो साक्षीगण के कथन कराए गये। विद्धान न्यायालय साक्ष्य का सूक्ष्य मूल्यांकन कर आरोपी को आग लगाकर क्षत्रि पहुचाने के अपराध में के अर्थदंड से दंडित करने का 10 पृष्ठीय निर्णय पारित किया है।

अर्थदंड जमा होने पर दो हजार रूपये फरियादी को प्रतिकर दिलाए जाने बाबत् भी निर्णय विद्धान न्यायालय महो.ने दिया है। अभियोजक की और से लोक अभियोजक श्री ओ.पी.मिश्रा द्वारा पैरवी की गई है।



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