Tuesday, May 6, 2008

ठेकेदार को हर दिन दण्ड स्वरुप साढ़े तीन हजार रुपये देना पड़ेगा

सीहोर 5 मई (नि.सं.)। निर्धारित समय सीमा में कार्य नही करना ठेकेदारों को उस समय मंहगा पड़ गया जब कार्य पालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने इस अनियमितता के चलते उन्हें नोटिस थमाते हुए कार्य तीस दिन में पूरा करने की हिदायत दी। साथ ही साढे तीन हजार रूपये प्रतिदिन के मान से कार्य दण्ड वसूलने का भी नोटिस दे दिया।
कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने के चलते ठेकेदार आर.के. गुप्ता एवं ठेकेदार एम.पी.गुप्ता बांदा रोड अटर्रा जिला बांदा उत्तर प्रदेश और चार मीनार ड्रिलिंग कंपनी ए.बी.रोड व्यावरा म.प्र. को बाकायदा लिखित में ताकीद की है कि वे बचा हुआ कार्य तीस दिन में पूरा करें। ठेकेदारों को यह भी नोट कराया गया है कि विलम्ब के लिए विस्तृत निविदा प्रारूप की धारा 16.13 एवं अनुबंध की धारा 13 के मुताबिक उनसे साढे तीन हजार रूपये प्रतिदिन के हिसाब से कार्य दण्ड वसूला जायगा। गौरतलब है कि ठेकेदार आर.के. गुप्ता को गोपालपुर और ठेकेदार एम.पी.गुंप्ता को अकोला तथा छापरी में उगा स्तरीय टंकी निर्माण का कार्य सौंपा गया था। अनुबंध के मुताबिक यह कार्य मश: 15 फरवरी,08 तथा 21 और 15 मार्च,08 को पूरा किए जाना थे जिनमें अभी तक 35 और 20 और 35 फीसदी कार्य किया गया। इसी तरह चार मीनार ड्रिलिंग कंपनी को खंडावड और बर्सेतपुर में उगा स्तरीय टंकी निर्माण के कार्य सौपे गए थे जिन्हें 15 फरवरी तक पूरा होना था । ये कार्य अभी अपूर्ण हैं। यहां यह भी उगेखनीय है कि गत दिवस कलेक्टर श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई थी। समीक्षा के दौरान इन कार्यों के निर्धारित अवधि में पूरा नहीं होने पर कलेक्टर द्वारा गहन नाराजी व्यक्त की गई जिसकी परिणिति संबंधित ठेकेदारों से साढे तीन हजार प्रतिदिन के मान से कार्य दण्ड वसूलने के रूप में हुई।