Tuesday, April 22, 2008

सीहोर में हैजा फैलने की आशंका प्रतिबंधात्मक उपाय होंगे

सीहोर 21 अप्रैल (नि.सं.)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राद्यवेन्द्र कुमार सिहं द्वारा जिले में संक्रामक रोग हैजा फैलने की आशंका के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जाने का आदेश जारी कर दिया गया है । यह आदेश छ: माह या अन्य आदेश होने तक लागू रहेगा ।
जिलाधीश ने संक्रामक रोग हैजा फैलने की आशंका के मद्देनजर सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए म.प्र. आपत्तिजनक हैजा, ज्वर, आंत्रशोध विनियम नियंत्रण अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत प्रतिबंधात्मक उपाय तत्काल लागू करने का आदेश जारी किया गया है । जारी आदेश के मुताबिक अब सार्वजनिक स्थानों, बाजारो, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलो पर बासी मिठाईयों, नमकीन, सडे-ग़ले फलों, सब्जियों मांस-मछली , अंडो आदि की बिक्री नही की जा सकेगी । मिठाईयों नमकीन वस्तुओं, फल, सब्जियों दूध, दही, उबली चाय, काफी, शरबत, मांस मछली, अंडे, कुल्फी, आईस्क्रीम, वर्फ के लड्डू और चूसने वाले तरल पदार्थ खुले नही रखे जाएंगे । इन पदार्थो को जालीदार ढक्कनों से ढंककर या कांच के शोकेस, बंद अलमारी या पारदर्शी आवरण से इस तरह ढंककर रखा जाएगा । जिससे वे मक्खी-मच्छर और दूषित हवा से खराब नही हो सके । आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधित अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो जिले में बाहर से उल्लेखित वस्तुएं या पकाया गया भोजन लायगा और न ही ले जायेगा ।
जिलाधीश द्वारा इस सिलसिले में सभी कार्यपालक दण्डाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जिला एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी और निरीक्षक तथा खाद्य विभाग के अधिकारी एवं निरीक्षकों को प्राधिकृत किया गया है । ये पदाधिकारी अधिसूचित क्षैत्र में किसी भी नाले, नालियों, गटरो, पानी के गङ्ढो पोखर, मलकुण्डो, संडासो, बस्त्रों, बिस्तरो, कूड़ा-करकट आदि प्रकार की गंदगी को हटाने या कीटाणु रहित करने के आदेश दे सकेंगे । आदेश के तहत दूषित पदार्थो को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-95 व 165 के तहत उनका अधिग्रहण किया जाकर नष्ट किया जायेगा । मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम मे में निहित प्रावधानों के मुताबिक खाद्य पदार्थो के विक्रय, संग्रह और बनाने के लिए जारी खाद्य लायसेंस निलम्बित किए जायेगे । न्यायालयीन कार्यवाही की जायेगी जिसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान निहित किया गया है ।