Friday, April 11, 2008

पति को आग लगाने वाली पत्नि को आजीवन कारावास

सीहोर 10 अप्रैल (नि.सं.)। सत्र न्यायाधीश श्री एम.ए. सिध्दिकी ने सत्र प्रकरण क्र मांक 1952007 में आरोपी मानकुंवर बाई पत्नि मेहरबान सिंह सेंधो निवासी ग्राम नयापुरा थाना इछावर को अपने पति की हत्या के आरोप का दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक श्री ओ.पी.मिश्रा के अनुसार घटना दिनांक 3 सितम्बर 07 को मृतक मेहरबान सिंह अपनी ससुराल ग्राम नयापुरा आया था तथा जन्माष्टमी का दिन होने से रात 12 बजे भोजन कर सो गया था तब उसकी पत्नि आरोपी मानकुंवर बाई ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिससे मेहरबान सिंह अत्याधिक जल गया था, पड़ोसी ग्रामवासियों ने नयापुरा में रहने वाले उसके बहनोई दशरथ सिंह को सूचना दी तब अत्याधिक जली हुई अवस्था में मेहरबान सिंह को कमरे से बाहर लाया गया और जीप से उसे उपचार हेतु तुरंत हमीदिया चिकित्सालय भोपाल ले गये जहाँ उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। हमीदिया चिकित्सालय के सी.एम.ओ. की सूचना पर थाना कोहेफिजा में मर्ग कायम कर इछावर भेजा गया।
इछावर थाने में मर्ग जांच पर से आरोपी के विरुध्द अपराध क्रं. 20307 अन्तर्गत धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबध्द हुआ तथा विवेचना के पश्चात अभियोग पत्र अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जो उपार्पित होकर सत्र न्यायालय को प्राप्त हुआ। अभियोजन की और से 19 साक्षीगण के तथा बचाव पक्ष की और से 2 साक्षीगण के कथन करवाये गये विद्वान न्यायाधीश ने प्रकरण में आई साक्ष्य की सूक्ष्म विवेचना करते हुए अभियुक्ता को अपने पति की हत्या का दोषी पाकर आजीवन कारावास का दंडादेश पारित किया है आरोपी को सजा वारंट बनाकर जेल भेजा गया। आरक्षक संतोष सेंगर ने अभियोजन का विशेष सहयोग दिया।