Tuesday, April 1, 2008

दहेज प्रताड़ना के आरोपी को तीन साल की कारावास, 5 हजार अर्थदण्ड

सीहोर 31 मार्च (विधिसूत्र)। विशेष न्यायाधीश एम.के.महेन्द्रा ने सत्र परीक्षण 2006 में अभियुक्त संतोष सोनी को दहेज प्रताड़ना में अपनी पत्नि की मृत्यु का आरोपी मानकर धारा 498ए भादवि में 3 साल सश्रम कारावास एवं 5 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
अभियोजन की और से श्री अनिल शर्मा, अपर लोक अभियोजक के अनुसार दहेज को लेकर मृतिका ने अपनी ससुराल वालों के विरुध्द दहेज प्रताड़ना का मामला न्यायालय में प्रस्तुत हुआ जिसमें साक्ष्य के अवलोकन से पाँच आरोपीगण को दोषमुक्त किया गया जबकि अभियुक्त संतोष सोनी, निवासी इंग्लिशपुरा को विद्वान न्यायाधीश ने धारा 498 ए भादवि में संदेह से परे दोषी पाया और 3 वर्ष के सश्रम कारावास, 5 हजार अर्थदण्ड की सजा का फैसला सुनाया। मामले में अभियोजन की पैरवी अपर लोक अभियोजक अनिल शर्मा ने की।