Saturday, March 29, 2008
सीहोर में गायत्री के हत्यारों को आजीवन कारावास
सीहोर 28 मार्च (नि.सं.)। आज विशेष न्यायाधीश महोदय सीहोन एम.के.महेन्द्रा ने आरोपी गण सुरेश आ. हेमराज खाती, देवीसिंह आ. उमरावसिंह निवासी ढाबला राय एवं कैलाश आ. नाथूराम निवासी लालाखेड़ी को गायत्री हत्याकांड में दोषी पाकर 302,302-34 भादवि. में आजीवन कारावास एवं पांच -पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया । प्रकरण अनिल शर्मा अपर लोक अभियोजक के अनुसार दि. 28.04.07 को प्रात: 8 बजे मृतिका गायत्री घर से इछावर जाने को निकली थी तभी पुरानी रंजीश को लेकर सुरेश, देवसिंह, कैलाश ने गायत्री को लोहे की टामी से गंभीर चोटें पहुंचाई जिसके कारण गायत्री की मृत्यु हो गई न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने के उपरांत दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी गण को दोषी पाकर आजीवन कारावास से दंडित किया प्रकरण में अभियोजन म.प्र. शासन की और से अपर लोक अभियोजक अनिल शर्मा ने पैरवी की।