सीहोर 9 फरवरी (फुरसत)। जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में आवेदिका चंद्रकांता बाई पत्नि गजराज सिंह निवासी पारवां गोसांई तहसील आष्टा जिला सीहोर को गाय का बीमा 15 हजार रुपये एवं मानसिक त्रास स्वरुप 5 हजार रुपये एवं परिवाद व्यय स्वरुप 500 रुपये अनावेदक यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी शाखा सीहोर से दिलाये।
आवेदिका ने अनावेदक से अपनी गाय का बीमा 15 हजार रुपये का कराया था। आवेदिका की गाय की 26 नवम्बर 06 को मृत्यु हो गई थी आवेदिका ने पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, मृत पशु के टेग, पंचनामा, पशु क्रय रसीद, क्लेम फार्म के साथ भरकर संलग् कर विपक्षी को प्रस्तुत की थी लेकिन विपक्षीगण ने उसके क्लेम का निराकरण नहीं किया। जिससे दुखी होकर आवेदिका ने अपने अधिवक्ता जी.डी. बैरागी से सलाह लेकर जिला उपभोक्ता फोरम में आवेदन प्रस्तुत किया। अनावेदक ने उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया और क्लेम के निराकरण नहीं करने का कारण गाय की मृत्यु की सूचना विलंब से देना बताया एवं परिवाद निरस्त किये जाने की प्रार्थना की। जिला उपभोक्ता फोरम के विद्वान अध्यक्ष ए.के. तिवारी सदस्य श्रीमति शकुन विजयवर्गीय ने दोनो पक्षों के तर्क श्रवण कर एवं रिकार्ड का अवलोकन कर आदेश पारित किया कि विपक्षी बीमा कंपनी आवेदिका को मृत गाय की बीमा राशि 15 हजार रुपये एवं मानसिक त्रास 5 हजार रुपये एवं परिवाद व्यय स्वरुप 5 सौ रुपये विपक्षी अदा करे। प्रकरण में आवेदिका की और से पैरवी अधिवक्ता जी.डी.बैरागी ने की। sehore fursat