सीहोर 29 जनवरी (फुरसत)। जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में आवेदक राजमल सेठी निवासी आष्टा को मेडिक्लेम पालिसी के अंतर्गत विपक्षी यूनाईटड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से 43,490- रुपये मेडिक्लेम दिलवाया एवं 5000-रु. मानसिक त्रास एवं 1000-रुपये परिवाद व्यय भी अदा किये जाने के आदेश पारित किये ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक राजमल सेठी निवासी आष्टा ने मेडिक्लेम पालिसी के रूप में 1,00,000-रुपये का बीमा कराया था । आवेदक किडनी एवं हृदय रोग से पीड़ित था आवेदक प्रतिवर्ष पालिसी रिन्यु कराता था। अनावेदक विपक्षी कंपनी ने आवेदक का मेडिक्लेम इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि एक बार पालिसी के अंतर्गत पैसे लेने पर दोबारा क्लेम राशि का भुगतान नही किया जाता है । आवेदक ने अपने अधिवक्ता जी.डी.वैरागी से सलाह लेकर उपभोक्ता फोरम में आवेदन प्रस्तुत किया । अनावेदक ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया एवं आवेदक का आवेदन निरस्त करने की मांग की । जिला उपभोक्ता फोरम के विद्वान अध्यक्ष ए.के.तिवारी सदस्य अम्बादत्त भारती एवं सदस्या श्रीमति शकुंन विजयवर्गीय ने दोनो अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण कर एवं रिकार्ड का अवलोकन कर आदेश पारित किया कि विपक्षी बीमा कंपनी आवेदक को मेडिक्लेम के रूप में 43,490- रुपये भुगतान करे एवं मानसिक त्रास स्वरूप 5000-रुपये वाद स्वरूप 1000-रुपये अदा करे । प्रकरण में आवेदक की और से पैरवी अधिवक्ता जी.डी.बैरागी ने की ।