सीहोर : 19 जनवरी (नि.सं.) । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने राजकुमार वल्द मुन्नालाल राठौर निवासी इंदिरा कालोनी मण्डी सीहोर, मुकेश उर्फ रंगा वल्द प्रभुलाल मेवाड़ा निवासी ग्राम बेरागढ़ खुमान, हनीफ उर्फ डेनी वल्द हबीब खां निवासी पीली मजिस्द के पास जलालीपुरा कस्बा सीहोर, कमलसिंह वल्द निर्भयसिंह ठाकुर ग्राम जानपुर बाबड़िया और रामऔतार वल्द भगवान सिंह दांगी निवासी ग्राम मंझेड़ा को जिला बदर कर दिया है। पांचों ही आदतन अपराधियों को शांति व्यवस्था के लिए खतरनाक साबित होने की आशंका के मद्देनजर सीहोर जिले से लगे अन्य सीमावर्ती जिलों की सरहद से एक साल के लिए बाहर चले जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस सिलसिले में जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश में खुलासा किया गया है कि राजकुमार वल्द मुन्नालाल राठौर निवासी इंदिरा कालोनी मण्डी सीहोर, हत्या के प्रयास, बलवा, संपत्ति को हानि, जान से मारने की धमकी चोरी, जुआ और मारपीट करने का आदी है जिसके खिलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा 307,34, 294, 323, 147, 149, 427, 506, 379, 107,, 116, 151 और 13 जुआ एक्ट के मुकदमें दर्ज हैं। पुलिस की ओर से पेश प्रतिवेदन में साफ लिखा गया है कि यह व्यक्ति कभी भी सांप्रदायिक भावना भडकाकर फसाद के हालात पैदा कर सकता है। हमेशा कोई न कोई आपराधिक वारदात को अंजाम देते रहना इसकी आदत में शामिल है जिसे देखते हुए इनके खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही बिल्कुल जरूरी है।
मुकेश उर्फ रंगा वल्द प्रभुलाल मेवाड़ा निवासी ग्राम बेरागढ़ खुमान को भी मारपीट करना, लूटपाट करना और अपहरण कर बलात्कार, हत्या और आम जनता की संपत्ति को अपने कब्जे में करने का आदि बताया गया है जिसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366,376,302,34, 147, 148, 149, 110, 107 और 116 अनेकों मामले कायम हैं। पुलिस द्वारा पेश किए गए प्रतिवेदन में इसे खतरनाक किस्म का आदतन अपराधी बताया गया है। अनेक आपराधिक गतिविधियों में लिप्त बताते हुए उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई पुलिस की ओर से प्रस्तावित की गई।
हनीफ उर्फ डेनी वल्द हबीब खां निवासी पीली मजिस्द के पास जलालीपुरा कस्बा सीहोर को भी मारपीट, सट्टा, अवैध हथियार रखने, झगड़ा करने और समाज विरोधी अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना बताया गया है जिसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 4 क सट्टा एक्ट, 25 आर्म्स एक्ट के अनेकों मामले कायम हैं। पुलिस द्वारा पेश किए गए प्रतिवेदन में इसे खतरनाक किस्म का आदतन अपराधी बताया गया है। अनेक आपराधिक गतिविधियों में लिप्त बताते हुए उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई पुलिस की ओर से प्रस्तावित की गई।
कमलसिंह वल्द निर्भयसिंह ठाकुर ग्राम जानपुर बाबड़िया को भी मारपीट, सट्टा, अवैध हथियार रखने, झगड़ा करने और समाज विरोधी अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना बताया गया है जिसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107, 116, 151, 41 (2) 5(क) 6 के अनेकों मामले कायम हैं। पुलिस द्वारा पेश किए गए प्रतिवेदन में इसे खतरनाक किस्म का आदतन अपराधी बताया गया है। अनेक आपराधिक गतिविधियों में लिप्त बताते हुए उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई पुलिस की ओर से जरूरी बताई गई है।
इसी तरह रामऔतार वल्द भगवान सिंह दांगी निवासी ग्राम मंझेड़ा को भी मारपीट करना, लूटपाट करना और छेडछाड, शासकीय कार्यो में बाधा पहुंचाने हत्या और आम जनता की संपत्ति को अपने कब्जे में करने का आदि बताया गया है जिसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 342, 323, 506, 302, 147, 148, 149, 336, 294, 354, 34 के अनेकों मामले कायम हैं। पुलिस द्वारा पेश किए गए प्रतिवेदन में इसे खतरनाक किस्म का आदतन अपराधी बताया गया है। अनेक आपराधिक गतिविधियों में शामिल बताते हुए उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई पुलिस की ओर से प्रस्तावित की गई।
.
हमारा ईपता - fursatma@gmail.com यदि आप कुछ कहना चाहे तो यहां अपना पत्र भेजें ।