Thursday, December 25, 2008

फरार आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पांच हजार नगद ईनाम की घोषणा

      सीहोर। जिला पुलिस अधीक्षक ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पांच हजार रूपये नगद ईनाम की उदघोषणा जारी कर दी है। जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत आरोपी लाड़सिंह आत्मज रामप्रसाद बलाई निवासी धबोटी के विरूद्ध थाना कोतवाली सीहोर में हत्या जैसे जघन्य अपराध कर आरोपी लम्बे अंतराल से अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है। इस आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 130-98 धारा 341, 323, 34 अपराध क्रमांक 671-99 धारा 354, अपराध क्रमांक 4-2000 धारा 341, 324, 498-, 506 अपराध क्रमांक 299-01 धारा 406, अपराध क्रमांक 50305 धारा 323, 294, 506 अपराध क्रमांक 206-06 धारा क्रमांक 341, 294, 323, 327, 506, 34 अपराध क्रमांक 604-07 धारा 450, 376 तथा अपराध क्रमांक 576-08 धारा 302 भादवि के पंजीबद्ध है, जिसमें इसकी आवश्यकता है। इस आरोपी को गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये गये, किन्तु अभी तक गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई हैँ।

      अत: प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक सीहोर द्वारा पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा 80-ए में निहित शक्तियों को उपयोग करते हुये फरार आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पांच हजार रूपये नगद ईनाम की घोषणा की गई है। जो कोई व्यक्ति उक्त अपराध में फरार लाड़सिंह बलाई को बंदी करेगा या करायेगा या बंदी करवाने में सही सूचना देगा, उपरोक्त घोषित नगर पुरस्कार से पुरस्कृत किया जावेगा। ईनाम के संबंध में पुलिस अधीक्षक सीहोर का निर्णय अंतिम होगा।