सीहोर 22 नवम्बर (नि.सं.)। विधान सभा निर्वाचन 2008 के लिए जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में 27 नवम्बर को होने वाले मतदान के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी.पी.आहूजा ने मतदाताओं से अपील की है कि उनको जारी किए गए फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र ही साथ लेकर मतदान केन्द्र पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची में हैं और वह फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र साथ नहीं लायेंगे उनकी पहचान स्थापित करने के लिए आयोग द्वारा 13 फोटोयुक्त दस्तावेजों को मान्य किया गया है इनमें से किसी एक दस्तावेज का लाना अनिवार्य होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र साथ लेकर आने वाले मतदाताओं की लाईन ऐसे मतदाताओं से अलग लगाई जायगी जो फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र साथ नहीं लायेंगे। फोटोयुक्त परिचय पत्र वाले मतदाताओं को पहले मतदान का अवसर मिलेगा।
तेरह दस्तावेज
आयोग द्वारा जिन तेरह फोटोयुक्त दस्तावेजों को मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए मान्य किया गया है इनमें पासपोर्ट, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड, राज्य- केन्द्र सरकार, सार्वजनिक उपम, संस्थाओं या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों-अधिकारियों को जारी फोटोयुक्त सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, पब्लिक सेक्टर बैंक- पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, जिसमें किसान पास बुक एवं किसान ठेडिट कार्ड भी सम्मिलित है (उपरोक्त पासबुक अकाउण्ट 30 सितम्बर 08 के पूर्व का जारी होना चाहिए), संपत्ति के दस्तावेज उदाहरण के लिये पट्टे या रजिस्ट्रेशन दस्तावेज जिनमें संबंधित मतदाता का फोटो लगा हुआ हो, राशन कार्ड जो 30 सितम्बर 08 के पूर्व का जारी किया गया हो, 30 सितम्बर 08 के पूर्व जारी अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति-पिछडा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र (अगर ये प्रमाण पत्र बिना फोटो के हैं तो प्रमाण पत्र लाने वाले मतदाता को उस केन्द्र के किसी इपिक होल्डर द्वारा पहचान किये जाने पर), फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिचय पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस जो 30 सितम्बर 08 के पूर्व जारी किया गया हो, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30 सितम्बर 08 के पूर्व जारी किया गया हो, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के तहत चल रहे राष्ट्रीय रोजगार योजना मध्यप्रदेश के अंतर्गत फोटोयुक्त जाबकार्ड जो 30 सितम्बर 08 के पूर्व जारी किया गया हो शामिल हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस सिलसिले में यह भी स्पष्ट किया है कि पहचान स्थापित करने के दस्तावेजों में अगर सिर्फ घर के मुखिया का फोटो है तो परिवार के अन्य मतदाताओं के लिए वह दस्तावेज तभी मान्य होगा जब वे परिवार के मुखिया के साथ में मतदान करने आ रहे हों और पीठासीन अधिकारी परिवार के अन्य मतदाताओं की पहचान की संतुष्टि परिवार के मुखिया से कर सकें।
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