Friday, August 8, 2008

साले की हत्या के आरोपी को आजन्म कारावास

सीहोर 7 अगस्त (नि.सं.)। विद्धान सत्र न्यायाधीश श्री ए.एच.एस.पटेल ने थाना अहमदपुर के अपराध क्रमांक-173-07 से संम्बंधित सत्र परीक्षण क्रमांक-20-08 में आरोपी धीसीलाल पुत्र मायाराम गौर निवासी ग्राम चरनाल को अपने साले प्रहलाद सिंह पुत्र जगन्नाथ की हत्या के अपराध का दौषी पाकर आ जन्म कारावास की सजा के साथ ही 10,000 रूपये का अर्थदंड अधिरोपित करते हुये धारा 323 में 6 माह की सजा व 500 का अर्थ दंड की सजा का अपना 27 पुष्टीय निर्णय पारित किया है। लोक अभियोजक ओम मिश्रा के अनुसार घटना दिनांक 4.10.07 को संध्या 5 बजे जब मृतक प्रहलाद सिंह अपने भाई मोहनलाल,भतीजे रवि एवं पुत्र विनोद के साथ खेत में से मवेशी लेकर अपने घर लोट रहा था कि तभी रास्ते में धीसीलाल जो कि मृतक जीजी लगता है ने बल्लम धारदार हथियार से प्रहलाद सिंह के साथ मारपीट कर सिर और हाथ पैरो में चौटें कारित की परिणामस्वरूप प्रहलाद सिंह की उसी दिन मृत्यु हो गई मोहन लाल रवि और विनोद के साथ पत्थरों से धीसीलाल ने चौटें पहुंचाई।
मोहन लाल की रिपोर्ट मामला दर्ज कर विवेचना के पश्चात अभियोजगण को माननीय न्यायालय में प्रस्तृत किया जहां से उपार्पित होकर सत्र न्यायालय को प्राप्त हुआ। अभियोजन की और से विचारण दौरान-14 गवाहों के कथन हुये तथा बचाव पक्ष ने अपने 3 गवाहों को पेंश किया। विद्धान सत्र न्यायाधीश ने दोनो ही पक्षों के अधिवक्ता के तर्क सुने साक्ष्य का सूक्ष्म अवलोकन करते हुये आरोपी धीसीलाल को प्रहलाद की हत्या का दोषी पाकर उसे धारा- 302 भारतीय दंड विधान में आजन्म कारावास एवं 10,000,रूपये की अर्थदंड का फैसला सुनाया म.प्र.राज्य की और पैरवी श्री ओ.पी.मिश्रा लोक अभियोजक द्वारा की गयी। अभियुक्त को सजा भुगतने के लिये जेल भेज दिया गया।